कुल्लू। एडवेंचर स्पोर्ट्स (राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, ट्रैकिंग) गतिविधियों में शामिल गैर-हिमाचली को अपना सत्यापन करना होगा। राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन और ट्रैकिंग गतिविधियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और साहसिक पर्यटन को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से काफी संख्या में लोग कुल्लू में अलग-अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स की ओर से पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, जिपलाइनिंग, ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियों में तैनात कर रखे हैं। इसलिए सभी गैर-स्थानीय कर्मचारियों का सही बैकग्राउंड सत्यापन सुनिश्चित करना जरूरी है।
सभी गैर-हिमाचली कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस से सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इनका सत्यापन एसपी ऑफिस कुल्लू के जरिये किया जाना चाहिए। बिना सही पुलिस सत्यापन के किसी भी गतिविधि में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। गैर-हिमाचली कर्मियों की किसी भी नई नियुक्ति की रिपोर्ट और उनकी तैनाती से पहले सत्यापन किया जाना चाहिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी डॉ. रोहित शर्मा ने कहा कि निर्देशों का पालन न करने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन के सभी ऑपरेटर आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।