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Una News: एटीएम से रुपये निकले नहीं और खाते से कट हो गए, इसके लिए सीधा बैंक जिम्मेदार
Wed, 12 Jun 2024 02:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Wed, 12 Jun 2024 02:48 AM IST
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उपभोक्ता अदालत ऊना ने सुनाया फैसला- अब बैंक को 9 फीसदी ब्याज समेत देनी पड़ेगी मूल राशि
मानसिक परेशानी की एवज में 30 हजार और केस खर्च का 20,000 रुपये अतिरिक्त करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने एक अहम फैसले में एटीएम मशीन से बिना रकम निकले उपभोक्ता के खाते से रुपये कट जाने के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंक को जिम्मेवार मानते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। गुरनाम सिंह निवासी गांव देहला जिला ऊना ने 7 अगस्त 2021 को गांव में ही स्थित एटीएम से जरूरत पड़ने पर 10 हजार रुपये कैश निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड का प्रयोग किया, लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकला। दूसरी बार प्रयास करने पर भी कैश नहीं निकला, लेकिन बैंक ने शिकायतकर्ता के खाते से 20 हजार रुपये काट लिए। शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी नजदीकी बैंक शाखा को दी। इसके उपरांत बैंक ने 17 अगस्त 2021 को शिकायतकर्ता के खाते में 10 हजार रुपये वापस डाल दिए, लेकिन बचे हुए 10 हजार रुपये का भुगतान बार-बार शिकायत करने पर भी उपभोक्ता के खाते में नहीं किया गया।
मजबूरन शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से बैंक को कानूनी नोटिस भी भेजा। नोटिस के बावजूद भी बैंक ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायतकर्ता को उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस पर उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए बैंक को शिकायतकर्ता की बकाया राशि 10 हजार रुपये 9% ब्याज सहित भुगतान करने और 30000 रुपये मानसिक परेशानी की एवज में और 20,000 रुपये केस खर्च देने का आदेश पारित किया। इस मामले की पैरवी शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुरेश एरी ने की। संवाद
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मानसिक परेशानी की एवज में 30 हजार और केस खर्च का 20,000 रुपये अतिरिक्त करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने एक अहम फैसले में एटीएम मशीन से बिना रकम निकले उपभोक्ता के खाते से रुपये कट जाने के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंक को जिम्मेवार मानते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। गुरनाम सिंह निवासी गांव देहला जिला ऊना ने 7 अगस्त 2021 को गांव में ही स्थित एटीएम से जरूरत पड़ने पर 10 हजार रुपये कैश निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड का प्रयोग किया, लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकला। दूसरी बार प्रयास करने पर भी कैश नहीं निकला, लेकिन बैंक ने शिकायतकर्ता के खाते से 20 हजार रुपये काट लिए। शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी नजदीकी बैंक शाखा को दी। इसके उपरांत बैंक ने 17 अगस्त 2021 को शिकायतकर्ता के खाते में 10 हजार रुपये वापस डाल दिए, लेकिन बचे हुए 10 हजार रुपये का भुगतान बार-बार शिकायत करने पर भी उपभोक्ता के खाते में नहीं किया गया।
मजबूरन शिकायतकर्ता ने वकील के माध्यम से बैंक को कानूनी नोटिस भी भेजा। नोटिस के बावजूद भी बैंक ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायतकर्ता को उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस पर उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए बैंक को शिकायतकर्ता की बकाया राशि 10 हजार रुपये 9% ब्याज सहित भुगतान करने और 30000 रुपये मानसिक परेशानी की एवज में और 20,000 रुपये केस खर्च देने का आदेश पारित किया। इस मामले की पैरवी शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुरेश एरी ने की। संवाद
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