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चूरापोस्त रखने के दोषियों को दस-दस साल कैद

Tue, 24 Oct 2017 10:58 PM IST
Updated Tue, 24 Oct 2017 10:58 PM IST
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चूरापोस्त रखने के दोषियों को दस-दस साल कैद
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
ऊना। कोर्ट नंबर-दो के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अमन सूद ने एनडीपीएस केस में दो आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीसरा आरोपी जो कि नाबालिग है उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। दोनों आरोपियों को दस वर्ष की सजा के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। उप जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि सात जुलाई 2015 को हरोली थाना के तहत रबड़ टायर फैक्टरी नंगल कलां के समीप पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक एचआर-63-4638 नंबर का ट्रक बाथड़ी की तरफ से आ रहा था। जब पुलिस ने इसे रोककर इसकी चेकिंग की तो इसमें से 335 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। इसमें ट्रक चालक शुवेग सिंह निवासी चवाल जिला तरणतारण (पंजाब) और ट्रक मालिक जगत सिंह निवासी कोट कहलूर जिला बिलासपुर तथा एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए ट्रक मालिक और चालक को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं।
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