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ल्यूमिनस यूनिटों के दायरे में धारा 144 लागू

Fri, 07 Sep 2018 10:45 PM IST
Updated Fri, 07 Sep 2018 10:45 PM IST
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ल्यूमिनस यूनिटों के दायरे में धारा 144 लागू
ल्यूमिनस यूनिटों के दायरे में धारा 144 लागू
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लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी
विवाद के बाद प्रशासन ने जारी किए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
अंब/गगरेट (ऊना)। ल्यूमिनस पावर टेक्नॉलिजी लिमिटेड के कर्मचारियों और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के विवाद के चलते कंपनी की पांचों यूनिटों के 500 मीटर के दायरे में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है।
गौर हो कि वीरवार को ट्रक ऑपरेटर यूनियन व कामगारों के बीच हुई खूनी झड़प में करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए थे। वारदात के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। ताकि फिर से किसी अप्रिय घटना और संपत्ति को नुकसान न हो सके।
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एसडीएम अंब सुनील वर्मा ने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए स्वयं वीरवार को मौके पर मौजूद रहे। मौजूदा हालात में यूनिट संख्या एक के परिसर में लगभग चार सौ से अधिक कर्मचारी जुटे थे। जो दूसरे पक्ष की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रह थे। उनके समर्थन में और लोगों के जुटने और पारिवारिक लोगों के शामिल होने की भी संभावना थी। ऐसे में जान माल की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कंपनी के पांचों यूनिटों के पांच सौ मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी लागू की गई है। इसके साथ ही कंपनी परिसर में लगभग पांच सौ लोगों को भी तुरंत प्रभाव से परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना एवं संपत्ति को नुकसान से बचा जा सके। उक्त धारा पुलिस कर्मचारियों, दाह संस्कार और शादी आदि पर लागू नहीं होगी।
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