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इनॉक्स विंड बसाल में धारा 144 लागू

Sat, 26 May 2018 06:56 PM IST
Updated Sat, 26 May 2018 06:56 PM IST
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इनॉक्स विंड बसाल में धारा 144 लागू
कामगार की मौत के बाद कंपनी को किया बंद
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उपायुक्त राकेश प्रजापति ने दिए निर्देश, उद्योग में धारा 144 लागू
कामगार की मौत के मामले में प्रशासन की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
ऊना। कामगार की जहर खाने से मौत के मामले में उपजे हंगामे के बाद बसाल स्थित उद्योग में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी ऊना राकेश कुमार प्रजापति ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनॉक्स विंड प्राइवेट लिमिटेड बसाल ऊना में आगामी आदेशों तक कंपनी और 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी है तथा कंपनी को बंद कर दिया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि कंपनी में पिछले कुछ समय से मांगों को लेकर कामगारों व कंपनी प्रबंधन के बीच तनातनी चल रही थी। 25 मई की शाम को कंपनी के एक कामगार अनिल कुमार पुत्र हरि कृष्ण उम्र 27 वर्ष निवासी पंजावर ने घर पर जहर पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। कंपनी प्रबंधन पर कामगार ने आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर कंपनी प्रबंधन के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से प्रभावित परिवार को 50 हजार की फौरी राहत दी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। क्षेत्र मेें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले आदेशों तक कंपनी व इसके 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। कंपनी को फिलहाल बंद कर दिया गया है।
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