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चूरापोस्त की तस्करी के दोषी को 10 साल जेल

Wed, 02 May 2018 10:43 PM IST
Updated Wed, 02 May 2018 10:43 PM IST
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चूरापोस्त की तस्करी के दोषी को 10 साल जेल

अमर उजाला ब्यूरो

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ऊना।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने हरोली के सिंगा निवासी रणवीर सिंह को चूरापोस्त की तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने की।

उन्होंने बताया कि 24 मई 2017 की रात एसआई दर्शन सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने कस्बा संतोषगढ़ के पास स्थित आईटीआई चौक छतरपुर ढाडा में नाकेबंदी की हुई थी। इसी दौरान रात करीब पौने 12 बजे उसी रोड पर मैहतपुर की ओर से एक कार आई। पुलिस टीम ने कार को रुकने का इशारा किया। चालक ने अपना नाम पता रणवीर सिंह निवासी सिंगा बताया।
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कार की तलाशी लेने पर पुलिस को डिक्की में प्लास्टिक की दो बोरियां बरामद हुई। इनमें 32-32 किलो ग्राम चूरापोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीके चौधरी ने बताया कि बुधवार को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए एडीजे अमन सूद की अदालत ने रणवीर सिंह को चूरा पोस्त तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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