{"_id":"a29bc97e7d115901b59722466eb31f17","slug":"buisnessmen-demand-concession-in-storage-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कारोबारियों को भंडारण में मिले छूट ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कारोबारियों को भंडारण में मिले छूट
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊना
Updated Fri, 12 Feb 2016 10:40 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश में दालों के भंडारण के लिए कोई भी सीमा न रखी जाए। इससे व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को समय पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह बात प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा ने कही। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों की इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री को एक पत्र भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों की तर्ज पर व्यापारियों को भंडारण की छूट प्रदान करे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि दाल सहित आवश्यक खाद्य वस्तुएं बाहरी राज्यों से आयात करनी पड़ती हैं और यदि कम क्षमता में सामान आए तो महंगा पड़ता है। जबकि, अन्य राज्यों में भंडारण की कोई भी सीमा तय नहीं है। सोमेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को उपभोक्ताओं के हित में निर्णय लेते हुए भंडारण की सीमा को पूर्णत: समाप्त कर देनी चाहिए। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी सरकार की हर उपभोक्ता समर्थक योजना को लागू करने में सहयोग कर रहे हैं। वहीं, व्यापारी टैक्स के भुगतान में कोई कोताही नहीं रख रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कहीं भी व्यापारी खाद्य सामग्री को जरूरत से ज्यादा डंप करके नहीं रखते हैं। अत: हिमाचल में किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग की समस्या नहीं है। हिमाचल के व्यापारी ईमानदारी के साथ काम करने की तरजीह देते हैं।
विज्ञापन
भंडारण क्षमता बढ़ाने को सराहा
हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने सरकार की ओर से प्रदान की गई खाद्य आपूर्ति विभाग की अधिसूचना के प्रस्ताव का स्वागत किया है। प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से जारी होने वाली नई अधिसूचना में व्यापारी अब सौ के बजाय डेढ़ सौ क्विंटल तक दालों का भंडारण कर सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इससे पहले 30 के बजाय 20 क्विंटल दालें रखने के लिए भंडारण लाइसेंस जरूरी कर दिया था। इसकी अधिकत सीमा सौ क्विंटल रखी गई थी।
विज्ञापन