फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Administration should ensure compliance of court orders in Lalsingi: Balveer

लालसिंगी में कोर्ट के आदेशों की पालना करवाए प्रशासन : बलवीर

Sun, 01 Dec 2024 07:01 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2024 07:01 PM IST
विज्ञापन
Administration should ensure compliance of court orders in Lalsingi: Balveer
गांव में राजस्व विभाग की तरफ से करवाए जा रहे बंदोबस्त पर खड़े किए सवाल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। किसान योद्धा सरदार रुड़का सिंह कल्याण समिति की बैठक रविवार को ऊना में आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लालसिंगी गांव में किसानों की जान-माल को खतरा है। आलम यह है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बंदोबस्त विभाग रजिस्ट्री एवं इंतकाल के अनुसार और कब्जा मौका के आधार पर किसानों की भूमि को पूरा नहीं कर रहा है। लालसिंगी के एक ग्रामीण ने जिलाधीश से गुहार लगाई है कि उसे अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी नहीं करने दी जा रही है। हालांकि, न्यायालय ने उसकी जमीन पर स्टे लगा रखा है तथा यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया है। पुलिस ने दोषी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दोषी व्यक्ति ने उक्त ग्रामीण को खेतीबाड़ी करने से रोकने के लिए उसके अभद्र व्यवहार किया है। यही नहीं बंदोबस्त विभाग ने ग्रामीण का रकबा रजिस्ट्री और कब्जे के आधार पर पूरा नहीं किया है। समिति ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करवाए और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जिला प्रशासन ने प्रार्थी को न्याय नहीं दिलवाया तो समिति जिला सचिवालय ऊना के प्रांगण में धरना देने के लिए के लिए मजबूर हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed