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Una News: बल्क ड्रग पार्क के बारे में गलत सूचना फैलाने, प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का आरोप

Fri, 04 Jul 2025 12:50 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jul 2025 12:50 AM IST
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Accused of spreading misinformation about Bulk Drug Park, flying drone in restricted area
संयुक्त निदेशक उद्योग की शिकायत पर आरोपी रोहित कटवाल के खिलाफ मुकदमा
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कहा- प्रतिबंध होने के बावजूद बल्क ड्रग पार्क साइट पर उड़ाया ड्रोन

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। हरोली के पोलियां में प्रस्तावित 1923 करोड़ की बल्क ड्रग पार्क परियोजना के बारे में गलत सूचना फैलाने और प्रतिबंधित इलाके में ड्रोन उड़ाने के आरोप में रक्कड़ कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह मामला संयुक्त निदेशक उद्योग अंशुल धीमान की शिकायत पर वीरवार को दर्ज किया है। पुलिस थाना हरोली से मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान ने शिकायत में बताया कि आरोपी रोहित कटवाल निवासी वसंत विहार, रक्कड़ कॉलोनी ऊना स्वयंभू सोशल मीडिया कार्यकर्ता है। आरोपी बल्क ड्रग पार्क के बारे में जानबूझकर गलत सूचना फैला रहा और करोड़ों की इस परियोजना के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहा। अंशुल धीमान ने बताया कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। इसे भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से संयुक्त रूप से जिला ऊना में 1923 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ विकसित किया जा रहा। उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक ने शिकायत में बताया कि परियोजना क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ड्रोन उड़ान गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद आरोपी ने हरोली, टाहलीवाल, बल्क ड्रग पार्क साइट के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय हित के स्थानों और इसके आसपास लगातार अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाया। यह जिला मजिस्ट्रेट ऊना की ओर से जारी ड्रोन नियमों से संबंधित वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है। आरोपी ने नियमों के खिलाफ जाकर सभी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रसारित कर दी। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि पुलिस थाना हरोली में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान की शिकायत के बाद आरोपी रोहित कटवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कहा कि मामले की जांच जारी है।
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