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निशानदेही और तकसीम करवाएं, विवाद से बचें

Mon, 20 Jan 2014 05:48 AM IST
Una
Una Updated Mon, 20 Jan 2014 05:48 AM IST
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नूरपुर (कांगड़ा)। उपमंडल विधिक साक्षरता समिति ने ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। इसकी अध्यक्षता नूरपुर के न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिंह सिहाग ने की। उन्होंने शिविर में बताया कि महिलाओं के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के शिकार तथा ऐसे लोग जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, वह समिति के माध्यम से निशु:ल्क कानून सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से जमीनी विवादों से बचने के लिए अपनी जमीन की निशानदेही व तकसीम करवाने की सलाह दी।
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इस अवसर पर नूरपुर बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट आदित्य शर्मा ने ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण व मोटर वाहन अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने लोगों से बाजार में किसी भी सामान की खरीदारी पर दुकानदार से बिल लेने की नसीहत देते हुए उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उपभोक्ता न्याय पाने के लिए असली बिल के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। एडवोकेट दलजीत गुलेरिया ने घरेलू हिंसा व साइबर क्राइम के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। इस मौके पर पंचायत प्रधान अंजु बाला, उपप्रधान जोगिंद्र सिंह, पूर्व प्रधान शक्ति सिंह, रविंद्र चौधरी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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