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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Tenders for disaster related works up to ₹5 lakh to be processed offline; Public Works Department grants exemp

हिमाचल: पांच लाख तक के आपदा कार्यों के टेंडर ऑफलाइन होंगे, लोक निर्माण विभाग ने दी छूट

Wed, 23 Sep 2026 08:40 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 08:40 PM IST
सार

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की जल्द बहाली के लिए पांच लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों के टेंडर अब ऑफलाइन प्रक्रिया से किए जा सकेंगे। 

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Tenders for disaster related works up to ₹5 lakh to be processed offline; Public Works Department grants exemp
हिमाचल लोक निर्माण विभाग। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की जल्द बहाली के लिए पांच लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों के टेंडर अब ऑफलाइन प्रक्रिया से किए जा सकेंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में छूट दी है।

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इन कार्यों के लिए प्रेस नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग की ओर सेजारी अधिसूचना के अनुसार, पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए)-2025 के तहत स्वीकृत ऐसे कार्य इस छूट के दायरे में आएंगे, जो प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों आदि की बहाली से संबंधित हैं और जिनकी लागत पांच लाख रुपये तक है।
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हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर इस प्रावधान का लाभ नहीं लिया जा सकेगा। संबंधित कार्य का तत्काल और जरूरी प्रकृति का होना तथा जन सुरक्षा या बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आवश्यक होना अनिवार्य होगा। 

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