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Solan News: वार्ड सदस्यों को पंचायतीराज नियमों की दी जानकारी

Tue, 01 Sep 2026 11:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:53 PM IST
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Ward members informed about Panchayati Raj rules.
धर्मपुर खंड में पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में जानकारी देते हुए। संवाद
धर्मपुर में वार्ड सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू
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हर पंचायत में बनेंगे पार्क, आय बढ़ाने को लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स
ऑनलाइन हुआ परिवार रजिस्टर, 21 दिन में दर्ज करानी होगी सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। विकास खंड धर्मपुर की 26 पंचायतों के वार्ड सदस्यों के लिए चार दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। पहले चरण में आठ पंचायतों के 56 वार्ड सदस्यों को पंचायतीराज नियमों और पंचायतों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।
शिविर में बीडीओ धर्मपुर धनीराम पंवर और पंचायत निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने वार्ड सदस्यों को पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने के बारे में बताया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की सुविधा के लिए पुस्तकालय और पार्क विकसित करने पर जोर दिया।
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बैठक में बताया कि पंचायतों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विजिटर रजिस्टर लगाया जाए। पंचायतों में करीब 33 रजिस्टरों पर कार्य होता है। वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र की पांच प्रमुख विकास प्राथमिकताएं तय करें। विकास कार्यों के लिए पहले महिला ग्राम सभा और इसके बाद उप ग्राम सभा आयोजित की जाए। इन बैठकों में समस्याओं की सूची तैयार कर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। इसके बाद ही विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध होगा।
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अधिकारियों ने बताया कि कैश बुक और परिवार रजिस्टर अब पूरी तरह ऑनलाइन हो चुके हैं। इनके रिकॉर्ड के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए हाउस टैक्स और व्यावसायिक परिसरों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के निर्देश भी दिए गए।

वार्ड सदस्यों को 21 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो। प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाने और अपने वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए।
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