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इमरजेंसी में बिना डायल भी चलेगा शक्ति बटन
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सोलन के डाइट कॉलेज में आयोजित अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम में मौजूद प्रशिक्षु छात्राएं। संवाद
- फोटो : SOLAN
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सोलन। इमरजेंसी में बिना डायल के भी हिमाचल प्रदेश पुलिस शक्ति बटन कार्य करेगा। फोन पर एप को अपलोड करने के तुरंत बाद यह काम करना शुरू कर देता है। इसी के साथ आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा करेगा। यह बात डीएसपी सोलन रमेश शर्मा ने वीरवार को डाईट सोलन में अमर उजाला फाउंडेशन के अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में डीएसपी रमेश शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। एसएचओ महिला थाना सुनीता वर्मा और सब इंस्पेक्टर सीता नेगी भी मौजूद मौजूद रहीं।
कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकों और प्रशिक्षु छात्राओं को पोक्सो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में जागरूक किया। डीएसपी रमेश ने बताया कि नारी वर्तमान में घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है। इस कारण हर मार्ग पर महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब कानून में आवश्यक बदलाव कर नए एक्ट ला रही है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग तकनीक का प्रयोग करने में सबसे आगे हैं। जहां फायदा हुआ है, इसके नुकसान भी अधिक हैं। साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोग रोजाना इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अधिकतर महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार हो रही हैं। इसी के साथ बैंक फ्रॉड भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। प्रशिक्षुओं ने इस मौके पर कई सवाल किए जिनके मंच से जवाब दिए गए।
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कोई क्राइम हो तो तुरंत दें शिकायत : सुनीता
एसएचओ महिला थाना सुनीता वर्मा ने बताया कि महिलाओं के साथ कोई भी क्राइम हो तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दें। इससे अपराधी के हौसले बुलंद नहीं हो सकेंगे। उन्होंने प्रशिक्षु छात्राओं को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 व 509 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा करनी जरूरी है। समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी। इसके लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं।
अधिकारों का न हो दुरुपयोग : चंद्रमोहन शर्मा
डाइट सोलन के प्रधानाचार्य चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि आजकल ऑनलाइन ठगी बढ़ती जा रही है। लोग इमोश्नल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। इसे लेकर लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना है कि कोई निर्दोष व्यक्ति इसका शिकार न हो जाए।
इन प्रशिक्षु छात्राओं ने पूछे सवाल
वर्क प्लेस पर कोई तंग करे तो क्या होगी कार्रवाई : सिमरन
प्रशिक्षु छात्रा सिमरन ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पर तंग करे तो क्या करें। महिलाओं को घर से बाहर अन्य महिलाएं तंग करती हैं तो क्या यह भी घरेलू हिंसा है। डीएसपी ने कहा कि वर्क प्लेस में तंग करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। महिलाओं को घर से बाहर कोई घर का ही सदस्य तंग करे है तो यह घरेलू हिंसा में आता है।
फांसी की सजा किस क्राइम में है : किरण ठाकुर
किरण ठाकुर ने पूछा कि कैसे अपराध में फांसी की सजा होती है। रमेश शर्मा ने बताया कि पहले मर्डर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है। अब पोक्सो एक्ट, दुराचार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी फांसी की सजा का प्रावधान है।
सहमति होने पर भी कार्रवाई बनती है क्या : प्रियंका
प्रियंका ने पूछा कि नाबालिग लड़की अगर सहमति से किसी लड़के साथ जाती है तो क्या उस पर कार्रवाई बनती है। डीएसपी ने बताया कि अगर लड़की के परिजन शिकायत करते हैं तो लड़के को आरोपी बनाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आरोपी भी नाबालिग है तो जुविनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
गुड़िया कांड में दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई : ममता
प्रशिक्षु छात्रा ममता ने पूछा कि गुड़िया कांड में अभी तक क्या कार्रवाई हुई। डीएसपी ने बताया कि मामले में दोषियों को सजा मिल चुकी है। अब ऐसे मामलों को लेकर अलग से कोर्ट भी बनाया गया है जहां ऐसे मामले की सुनवाई होती है।
कोई ड्रग्स जेब में डाल दे तो कार्रवाई किस पर : भूमिका
भूमिका ने प्रश्न किया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में कोई व्यक्ति षड्यंत्र से किसी की जेब में ड्रग्स डाल दे तो कार्रवाई किस पर होगी। रमेश शर्मा ने बताया कि जेब से सामान मिलने पर जिम्मेवारी उन्हीं की होगी जिससे सामान मिला है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही व्यक्ति को आरोपी बनाती है।
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कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकों और प्रशिक्षु छात्राओं को पोक्सो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में जागरूक किया। डीएसपी रमेश ने बताया कि नारी वर्तमान में घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा है। इस कारण हर मार्ग पर महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब कानून में आवश्यक बदलाव कर नए एक्ट ला रही है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।
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वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग तकनीक का प्रयोग करने में सबसे आगे हैं। जहां फायदा हुआ है, इसके नुकसान भी अधिक हैं। साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोग रोजाना इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अधिकतर महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार हो रही हैं। इसी के साथ बैंक फ्रॉड भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सबसे बचने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। प्रशिक्षुओं ने इस मौके पर कई सवाल किए जिनके मंच से जवाब दिए गए।
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कोई क्राइम हो तो तुरंत दें शिकायत : सुनीता
एसएचओ महिला थाना सुनीता वर्मा ने बताया कि महिलाओं के साथ कोई भी क्राइम हो तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दें। इससे अपराधी के हौसले बुलंद नहीं हो सकेंगे। उन्होंने प्रशिक्षु छात्राओं को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 व 509 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा करनी जरूरी है। समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी। इसके लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं।
अधिकारों का न हो दुरुपयोग : चंद्रमोहन शर्मा
डाइट सोलन के प्रधानाचार्य चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि आजकल ऑनलाइन ठगी बढ़ती जा रही है। लोग इमोश्नल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। इसे लेकर लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना है कि कोई निर्दोष व्यक्ति इसका शिकार न हो जाए।
इन प्रशिक्षु छात्राओं ने पूछे सवाल
वर्क प्लेस पर कोई तंग करे तो क्या होगी कार्रवाई : सिमरन
प्रशिक्षु छात्रा सिमरन ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पर तंग करे तो क्या करें। महिलाओं को घर से बाहर अन्य महिलाएं तंग करती हैं तो क्या यह भी घरेलू हिंसा है। डीएसपी ने कहा कि वर्क प्लेस में तंग करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। महिलाओं को घर से बाहर कोई घर का ही सदस्य तंग करे है तो यह घरेलू हिंसा में आता है।
फांसी की सजा किस क्राइम में है : किरण ठाकुर
किरण ठाकुर ने पूछा कि कैसे अपराध में फांसी की सजा होती है। रमेश शर्मा ने बताया कि पहले मर्डर केस में फांसी की सजा का प्रावधान है। अब पोक्सो एक्ट, दुराचार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी फांसी की सजा का प्रावधान है।
सहमति होने पर भी कार्रवाई बनती है क्या : प्रियंका
प्रियंका ने पूछा कि नाबालिग लड़की अगर सहमति से किसी लड़के साथ जाती है तो क्या उस पर कार्रवाई बनती है। डीएसपी ने बताया कि अगर लड़की के परिजन शिकायत करते हैं तो लड़के को आरोपी बनाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आरोपी भी नाबालिग है तो जुविनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
गुड़िया कांड में दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई : ममता
प्रशिक्षु छात्रा ममता ने पूछा कि गुड़िया कांड में अभी तक क्या कार्रवाई हुई। डीएसपी ने बताया कि मामले में दोषियों को सजा मिल चुकी है। अब ऐसे मामलों को लेकर अलग से कोर्ट भी बनाया गया है जहां ऐसे मामले की सुनवाई होती है।
कोई ड्रग्स जेब में डाल दे तो कार्रवाई किस पर : भूमिका
भूमिका ने प्रश्न किया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में कोई व्यक्ति षड्यंत्र से किसी की जेब में ड्रग्स डाल दे तो कार्रवाई किस पर होगी। रमेश शर्मा ने बताया कि जेब से सामान मिलने पर जिम्मेवारी उन्हीं की होगी जिससे सामान मिला है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही व्यक्ति को आरोपी बनाती है।