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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Two accused of murder get eight years Punishment of Rs 10,000, fine

Solan News: हत्या के दो दोषियों को आठ साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 27 Jun 2024 11:30 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 27 Jun 2024 11:30 PM IST
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जनवरी 2019 में परवाणू में की थी एक व्यक्ति की हत्या
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पैसों के लेनदेन के मामले में हुई थी दोनों में मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोलन पंकज गुप्ता की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आठ साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने के एवज में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 323 के तहत दोनों दोषियों को एक माह का कारावास व 500-500 रुपये जुर्माना भी डाला गया है।
दोषी रामपाल पुत्र राम सकल, निवासी चूरिया, डाकघर भावपुर, तहसील सदर, जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश व पवन कुमार पुत्र मिथाई लाल गांव महुआ डाबर, डाकघर मिसरोवालिया, जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश को यह सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी 2019 को रात करीब 10:00 बजे परवाणू की आयशर कंपनी के गेट पर दोषी पवन और रामफल ने सुधीर को डंडे से मारा, जिसके बाद सुधीर गिर गया और बेहोश हो गया। सुधीर को सिर पर चोटें आई। इस दौरान राहुल बीच बचाव करने आया परंतु पवन और रामफल ने उसे धमकियां दीं कि वह बीच बचाव न करे। सुधीर ने राहुल को बताया कि उसने रामफल को उसकी बहन की शादी के लिए 11000 रुपये दिए थे और अब वह उससे वापस मांग रहा था। सुधीर पुलिस के पास संगीता, विकास, राजू, मुकेश, पंकज और राहुल के साथ गया। जहां पर पुलिस सुधीर को ईएसआई अस्पताल परवाणू ले गई। जहां से उसे सेक्टर-32 चंडीगढ़ रेफर किया गया और 9 जनवरी 2019 को सुधीर की मौत हो गई।
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परवाणू थाना के एसआई अशोक कुमार ने मामले की जांच की और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में गवाहों से पूछताछ की। दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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