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Solan News: पर्यटन और होम स्टे इकाइयों को तीन माह में कराना होगा पंजीकरण
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तीन माह का दिया समय, निशुल्क किया जाएगा पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2025 के तहत सोलन जिले की सभी पर्यटन इकाइयों एवं होम स्टे इकाइयों को पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह पंजीकरण अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग सोलन के कार्यालय में करवाना अनिवार्य होगा।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोलन पदमा छोडोन ने बताया कि भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान योजना, इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे प्रतिष्ठान योजना अथवा हिमाचल प्रदेश होम स्टे योजना-2008 के तहत पूर्व में पंजीकृत व कार्यरत पर्यटन इकाइयां और होम स्टे, ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्राधिकारी के पास नए नियमों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी पर्यटन इकाइयां एवं होम स्टे इकाइयां https://homestay.hp.gov.in पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पूर्व में पंजीकृत और कार्यरत पर्यटन इकाइयों एवं होम स्टे का पंजीकरण निशुल्क किया जाएगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने पूर्व में पंजीकृत तथा नवस्थापित सभी पर्यटन इकाइयों और होम स्टे संचालकों से समय रहते पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2025 के तहत सोलन जिले की सभी पर्यटन इकाइयों एवं होम स्टे इकाइयों को पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह पंजीकरण अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग सोलन के कार्यालय में करवाना अनिवार्य होगा।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोलन पदमा छोडोन ने बताया कि भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान योजना, इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे प्रतिष्ठान योजना अथवा हिमाचल प्रदेश होम स्टे योजना-2008 के तहत पूर्व में पंजीकृत व कार्यरत पर्यटन इकाइयां और होम स्टे, ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्राधिकारी के पास नए नियमों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि सभी पर्यटन इकाइयां एवं होम स्टे इकाइयां https://homestay.hp.gov.in पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पूर्व में पंजीकृत और कार्यरत पर्यटन इकाइयों एवं होम स्टे का पंजीकरण निशुल्क किया जाएगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने पूर्व में पंजीकृत तथा नवस्थापित सभी पर्यटन इकाइयों और होम स्टे संचालकों से समय रहते पंजीकरण करवाने का आग्रह किया है।
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