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Solan News: मतदाताओं को लुभाने, डराने पर होगी जेल
Mon, 18 Mar 2024 11:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Mon, 18 Mar 2024 11:33 PM IST
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टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं ऐसे मामलों की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष सम्पन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचकों को डराने-धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होता है।
मनमोहन शर्मा ने जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने की जानकारी मिलती है तो ऐसे मामले की शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं।
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सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष सम्पन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचकों को डराने-धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होता है।
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मनमोहन शर्मा ने जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने व धमकाने की जानकारी मिलती है तो ऐसे मामले की शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं।
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