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अवैध होर्डिंग पर 120 नोटिस जारी, 30 लाख जुर्माना ठोका
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Solan MC served 120 notices on illegal hordings fines rupees 30 lakh
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सोलन। शहर में गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग लगाने पर नगर निगम ने 120 नोटिस जारी कर 30 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। नोटिस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने बीते दिनों ही नोटिस जारी कर दिए हैं। इन नोटिस में ठेकेदारों और कई मकान मालिक भी शामिल हैं।
नगर निगम को शहर में अवैध होर्डिंग पर लाखों की वसूली करनी है लेकिन शहर की सुंदरता को ग्रहण लगाने वाले पर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध होर्डिंग ने नगर निगम प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। इससे पहले भी गैर कानूनी होर्डिंग लगाने पर 181 नोटिस जारी किए थे जिसमें कुछ लोगों ने होर्डिंग लगाना और हटाना स्वीकार किया।
कुछ लोगों ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। एक बार फिर निगम ने 120 लोगों को नोटिस जारी कर जुर्माना ठोक दिया है। अवैध होर्डिंग से सरकार को मिलने वाले राजस्व को भी चपत लग रही है। शहर में 16 वर्ग मीटर से बड़ी होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती।
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नगर निगम आयुक्त एलआर वर्मा ने कहा कि अवैध होर्डिंग लगाने पर 120 नोटिस जारी कर 30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले 181 नोटिस जारी किए गए थे। इसमें से अधिकतर लोगों के जवाब नहीं आए। नगर निगम के दायरे में गैर कानूनी तरीके से लगाए होर्डिंग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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नगर निगम को शहर में अवैध होर्डिंग पर लाखों की वसूली करनी है लेकिन शहर की सुंदरता को ग्रहण लगाने वाले पर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध होर्डिंग ने नगर निगम प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। इससे पहले भी गैर कानूनी होर्डिंग लगाने पर 181 नोटिस जारी किए थे जिसमें कुछ लोगों ने होर्डिंग लगाना और हटाना स्वीकार किया।
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कुछ लोगों ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। एक बार फिर निगम ने 120 लोगों को नोटिस जारी कर जुर्माना ठोक दिया है। अवैध होर्डिंग से सरकार को मिलने वाले राजस्व को भी चपत लग रही है। शहर में 16 वर्ग मीटर से बड़ी होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती।
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नगर निगम आयुक्त एलआर वर्मा ने कहा कि अवैध होर्डिंग लगाने पर 120 नोटिस जारी कर 30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले 181 नोटिस जारी किए गए थे। इसमें से अधिकतर लोगों के जवाब नहीं आए। नगर निगम के दायरे में गैर कानूनी तरीके से लगाए होर्डिंग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।