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Solan News: अपना कार्यकाल पूरा करेगी सोलन की महापौर ऊषा शर्मा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोलन की महापौर ऊषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए उनके पद पर बहाल कर दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 के अपने आदेश को निरपेक्ष करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाए जाने को पक्षपात का मामला करार दिया।पीठ ने मामले को एक साल बाद स्थगित करते हुए कहा कि 20 अगस्त, 2024 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष है। सुनवाई के दौरान ऊषा शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले साल के अपने अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाने का आग्रह किया और पीठ को बताया कि उनका कार्यकाल अगले साल पूरा हो जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर, 2023 को हुए महापौर और उप महापौर के चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए ऊषा शर्मा और पूनम ग्रोवर दोनों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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सोलन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोलन की महापौर ऊषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए उनके पद पर बहाल कर दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त, 2024 के अपने आदेश को निरपेक्ष करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाए जाने को पक्षपात का मामला करार दिया।पीठ ने मामले को एक साल बाद स्थगित करते हुए कहा कि 20 अगस्त, 2024 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष है। सुनवाई के दौरान ऊषा शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पिछले साल के अपने अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाने का आग्रह किया और पीठ को बताया कि उनका कार्यकाल अगले साल पूरा हो जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर, 2023 को हुए महापौर और उप महापौर के चुनाव के दौरान पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए ऊषा शर्मा और पूनम ग्रोवर दोनों को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।