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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Registration of farmers is mandatory on HP Agri Stack portal

Solan News: एचपी एग्री स्टैक पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Sat, 03 Jan 2026 01:18 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jan 2026 01:18 AM IST
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किसानों को डिजिटल डेटाबेस से जोड़ेगी सरकार,लोकमित्र केंद्रों पर निशुल्क होगा पंजीकरण
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5 जनवरी तक पंजीकरण करने की तिथि निर्धारित की

नालागढ़ में शुक्रवार तक 275 किसानों ने करवाया पंजीकरण

संवाद न्यूज एजेंसी

बद्दी (सोलन)। सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ निरंतर पाने के लिए अब किसानों को एचपी एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने दो टूक कहा है कि यदि किसान पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। नालागढ़ क्षेत्र में अब तक 275 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य डिजिटल रजिस्ट्री के माध्यम से एक सटीक डेटाबेस तैयार करना है। इससे खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर मिलने वाला अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। किसान अपने साथ आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी), बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर लेकर नजदीकी लोकमित्र केंद्र जा सकते हैं। कृषि विभाग के नालागढ़ के विषयवाद विशेषज्ञ डॉ. संदीप गौतम ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। किसान स्वयं भी https://hpfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
कोट
लोक मित्र केंद्र में जाकर किसान पंजीकरण करा सकते है। पंजीकरण करने की फीस सरकार की ओर से दी जाएगी। अगर पंजीकरण नहीं होगा तो किसान सम्मान योजना अन्य सुविधा बंद हो जाएंगी। -डॉ. संदीप गौतम, विषय वाद विशेषज्ञ,कृषि विभाग,नालागढ़
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काम से मना किया तो छिनेगा लोकमित्र केंद्र का लाइसेंस
नालागढ़ की 77 पंचायतों में से कई पंचायतों में लोकमित्र केंद्र की सुविधा नहीं है। रामशहर, दिग्गल व लोहारघाट में दो दिन से बंद है। डोली, मलोखरी में लोक मित्र केंद्र की सुविधा नहीं है। डॉ. संदीप गौतम विषय वाद विशेषज्ञ कृषि विभाग नालागढ़ ने बताया कि कुछ लोक मित्र केंद्र इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं कर रहे है। ऐसे लोक मित्र केंद्र की शिकायत किसान कृषि विभाग को कर सकता है। विभाग ऐसे लोक मित्र केंद्र के लाइसेंस रद्द करेगा।
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