फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Police tightens clampdown on private vehicles carrying passengers through app

Solan News: एप के माध्यम से सवारियां ढोने वाले निजी वाहनोंं पर पुलिस ने कसा शिकंजा

Wed, 31 Jul 2024 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Wed, 31 Jul 2024 11:54 PM IST
विज्ञापन
दोहरी दीवार के पास पुलिस ने लगाया नाका, किए चालान
विज्ञापन

यूनियन ने मामले को लेकर आरटीओ को भी सौंपा है ज्ञापन
रोजाना राइड बुक करने पर निजी वाहन लगाते हैं 30 चक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। कार पूलिंग एप के माध्यम से सवारियां ढोने वाले निजी वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर दोहरी दीवार के समीप पुलिस ने नाका लगाया। पुलिस ने शक के आधार पर कई निजी वाहनों को रोका। इस दौरान पाया कि अधिकतर वाहन एप के माध्यम सवारियां बुक कर ढो रहे हैं। इनके पास न तो टैक्सी परमिट है और न ही कोई वर्दी पहन कर वाहन चला रहे हैं। इस पर पुलिस ने टैक्सियों के चालान किए। साथ ही चेतावनी दी है कि वह नियमों की उल्लघंना न करें। अब तक पुलिस ने ऐसी 21 निजी गाड़ियों पर शिकंजा कसा है। नियमों के अनुसार इसमें 10000 रुपये के चालान का प्रावधान है।
गौर रहे कि मोबाइल एप के जरिए लगे निजी वाहन बस किराये से भी कम में सवारियां ढोने का मामले पर यूनियन ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं, पुलिस से भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि इससे टैक्सी कारोबार ठप होने की कगार पर भी पहुंच गया है।
विज्ञापन

बघाट टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कंवर ने बताया कि निजी कंपनी की ओर से कारपूलिंग मोबाइल एप बनाया गया है। इसमें निजी गाड़ियों को शामिल किया गया है जो सवारियां ढोने का कार्य कर रही हैं। यह वाहन बस किराये से भी कम में सवारियां ढो रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही यह सरकार के निर्धारित टैक्स को भी नहीं दे रहे हैं। जबकि टैक्सी चालक सरकार के सभी टैक्स दे रहे हैं। एप के जरिए चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल सहित अन्य राज्य के निजी वाहन जुड़े हैं। इसमें से 30 से अधिक वाहन कालका-शिमला एनएच पर रोजाना सवारियां ढोने का कार्य कर रहे हैं। इस कारण उनकी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं और उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया की वह इन वाहनों की जांच करें और अनाधिकृत रूप से चले हुए वाहनों को बंद करवाएं। उधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कुमार ने बताया कि नियमों की उल्लघंना करने वालों पर कार्रवाई की गई है। निजी वाहनों में सवारियां ढोना गलत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed