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Solan News: आचार संहिता के 48 घंटे में पार्टियाें को उतारनी होडिंग और बैनर
Fri, 01 Mar 2024 11:57 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Fri, 01 Mar 2024 11:57 PM IST
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जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक
नियमों की पालना के लिए राजनीतिक दलों से किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने की। बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, रेलवे पुलों, सड़कों, सरकारी बसों, बिजली और टेलीफोन के खंबों, नगर पालिका और स्थानीय निकाय भवन पर नारा लेखन, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, झंडे इत्यादि को चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाना जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि किसी भी निजी संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से किए गए राजनीतिक विज्ञापनों को भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि निजी संपत्ति पर संपत्ति स्वामी की अनुमति से आसानी से हटाए जा सकने वाली विज्ञापन सामग्री जैसे झंडे और बैनर इत्यादि लगाए जा सकते हैं। इस विषय में झंडे और बैनर इत्यादि लगाने के तीन दिन दिवस के भीतर संपत्ति स्वामी से लिखित अनुमति संबंधित निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। उन्होंने इस अवसर पर सी-विजिल एप की जानकारी भी दी। लोकसभा चुनाव-2024 को पारदर्शी व निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया।
इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शिवदत्त ठाकुर, संधीरा दुल्टा, सुषमा थापर, अर्पणा ठाकुर, नवीन, रूपेंद्र कौर और कंचन राणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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नियमों की पालना के लिए राजनीतिक दलों से किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने की। बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, रेलवे पुलों, सड़कों, सरकारी बसों, बिजली और टेलीफोन के खंबों, नगर पालिका और स्थानीय निकाय भवन पर नारा लेखन, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, झंडे इत्यादि को चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाना जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि किसी भी निजी संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से किए गए राजनीतिक विज्ञापनों को भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि निजी संपत्ति पर संपत्ति स्वामी की अनुमति से आसानी से हटाए जा सकने वाली विज्ञापन सामग्री जैसे झंडे और बैनर इत्यादि लगाए जा सकते हैं। इस विषय में झंडे और बैनर इत्यादि लगाने के तीन दिन दिवस के भीतर संपत्ति स्वामी से लिखित अनुमति संबंधित निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। उन्होंने इस अवसर पर सी-विजिल एप की जानकारी भी दी। लोकसभा चुनाव-2024 को पारदर्शी व निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया।
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इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शिवदत्त ठाकुर, संधीरा दुल्टा, सुषमा थापर, अर्पणा ठाकुर, नवीन, रूपेंद्र कौर और कंचन राणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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