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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   One year rigorous imprisonment to the person guilty of molesting a girl

Solan News: युवती से छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 23 Nov 2023 11:09 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 23 Nov 2023 11:09 PM IST
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विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। विशेष न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा ने युवती से छेड़छाड़ व मारपीट के दोषी हेम चंद निवासी ग्राम कोठी सोलन को दो अगल-अलग धाराओं में एक वर्ष व तीन माह का कठोर कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की एवज में दोषी को डेढ़ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 27 मार्च 2016 को सुबह 10:30 बजे पीड़िता अपने खेत में काम कर रही थी। इस दौरान हेमचंद वहां पर आया और उसके साथ छेड़छाड़ व मारपीट की और दुर्व्यवहार भी किया। पीड़िता ने अर्की थाना में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता अनुसूचित जाती से संबंध रखती है। ऐसे में आरोपी पर एससी और एसटी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में 9 गवाह पेश किए। जिसमें दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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