फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Now vehicle owners will be able to deposit special road and passenger tax in the district till March 31.

Solan News: जिले में अब 31 मार्च तक स्पेशल रोड व पैसेंजर टैक्स जमा करवा सकेंगे वाहन मालिक

Sun, 02 Mar 2025 06:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Mar 2025 06:52 PM IST
विज्ञापन
परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना, 10 फीसदी पेनल्टी से जमा करवा सकेंगे टैक्स
विज्ञापन

अभी तक सैकड़ों ट्रक व टैक्सी चालकों ने नहीं जमा करवाया था टैक्स
बिना एसआरटी के खड़े हो गए थे ट्रक, पासिंग में भी आ रही थी दिक्कत
मालिकों को दी राहत,
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में अब व्यावसायिक वाहनों के मालिक 31 मार्च तक स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा करवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद सैकड़ों व्यावसायिक वाहन मालिकों फायदा होगा। अभी तक ट्रक, टैक्सी, बसों समेत अन्य सैकड़ों वाहन चालकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया था। इससे वाहन चालकों को परमिट नहीं मिल रहे थे। साथ ही पासिंग करवाने में भी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब सैकड़ों वाहन मालिकों को फायदा मिल गया है। अधिसूचना के अनुसार 10 फीसदी पेनल्टी से टैक्स जमा करवा सकेंगे। आरटीओ सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2022 से परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में पंजीकृत सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले पीजीटी (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स) को एसआरटी (स्पेशल रोड टैक्स) में परिवर्तित कर दिया था। इसके तहत इन वाहनों पर लगने वाले पीजीटी को 31 दिसंबर 2021 के बाद परिवहन विभाग में जमा किया जाना था जो कि पहले आबकारी एवं कराधान विभाग के अधीनस्थ था। आबकारी एवं कराधान विभाग के पास ऐसे वाहन मालिकों की 31 दिसंबर 2021 तक की बहुत अधिक देनदारियां लंबित थीं, इसलिए उन्हें रियायत देते हुए सरकार की ओर से अधिसूचना के माध्यम से स्पेशल पॉलिसी जारी कर छूट दी गई थी। लेकिन भारी संख्या में वाहन मालिकों की ओर से तय समयावधि तक भी उनके वाहनों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में अब सरकार ने अंतिम बार 31 मार्च 2025 तक की छूट प्रदान की है। उन्होंने सभी वाणिज्यक वाहन मालिकों से इस स्पेशल पॉलिसी का लाभ उठाते हुए टैक्स जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 10 फीसदी पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करवाया जा सकता है। यदि कोई टैक्स जमा नहीं करवाता है तो वाहन की पासिंग या परमिट के नवीनीकरण इत्यादि नहीं हो सकेंगे। लंबित पड़ी राशि को पूरी पेनल्टी के साथ एक्साइज विभाग के पास ही जमा करवाना पड़ेगा। आरटीओ ने बताया कि इसको लेकर वाहन मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें जानकारी भी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed