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48 घंटों तक तालाबंदी, आवाजाही पर प्रतिबंध का फैसला आज
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सोलन। बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने के आदेश जारी हो गए हैं। उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना नियमों पर दो दिनों तक बाजारों में तालाबंदी रखने के आदेश जारी किए हैं।
इस बीच आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, राशन और दवाइयों पर छूट रहेगी लेकिन अन्य दुकानें खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन पर दुकान का चालान काटा जाएगा। दुकानों को कई घंटों के लिए सील किया जा सकता है। कोरोना नियमों का बेहद सख्ती से पालन किया जाएगा। बंद बाजारों से लोगों की आवाजाही को लेकर बैठक कर फैसला लिया जाएगा।
संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड के बीच लगाई पाबंदियों को हर नागरिक को मानना पड़ेगा। वीरवार को उपायुक्त मिनी सचिवालय में बैठक का आयोजन करेंगे।
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मां शूलिनी मंदिर में अंतिम नवरात्रे पर पहुंचे उपायुक्त ने कहा कि शनिवार और रविवार को आवश्यक दुकानें छोड़ पूरे जिला में तालाबंदी रहेगी। 48 घंटों तक बाजारों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। जल्द ही लोगों को नए कोविड नियमों की सूचना दी जाएगी। बंद के दौरान घरों से निकलने पर लोगों को वजह बतानी होगी।
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इस बीच आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, राशन और दवाइयों पर छूट रहेगी लेकिन अन्य दुकानें खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन पर दुकान का चालान काटा जाएगा। दुकानों को कई घंटों के लिए सील किया जा सकता है। कोरोना नियमों का बेहद सख्ती से पालन किया जाएगा। बंद बाजारों से लोगों की आवाजाही को लेकर बैठक कर फैसला लिया जाएगा।
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संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड के बीच लगाई पाबंदियों को हर नागरिक को मानना पड़ेगा। वीरवार को उपायुक्त मिनी सचिवालय में बैठक का आयोजन करेंगे।
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मां शूलिनी मंदिर में अंतिम नवरात्रे पर पहुंचे उपायुक्त ने कहा कि शनिवार और रविवार को आवश्यक दुकानें छोड़ पूरे जिला में तालाबंदी रहेगी। 48 घंटों तक बाजारों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। जल्द ही लोगों को नए कोविड नियमों की सूचना दी जाएगी। बंद के दौरान घरों से निकलने पर लोगों को वजह बतानी होगी।