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Solan News: सब-स्टैंडर्ड सामान बनाने पर चार निर्माता कंपनियों पर लगाया 67,000 रुपये जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में खाद्य पदार्थों के फेल होने पर अतिरिक्त उपायुक्त कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। चार खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों पर एडीसी कोर्ट ने 67,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पुन: खाद्य पदार्थों में कोताही न बरतने की हिदायत दी है। यह सैंपल फरवरी और मार्च में फेल हुए थे।
फरवरी और मार्च माह में बद्दी और दिग्गल में खाद्य दुकानों से पदार्थों के सैंपल भरे थे। इनमें से फैट स्प्रेड, रेड चिल्ली सॉस, ग्रिन चिल्ली सॉस और गुड़ के सैंपल फेल हो गए थे। विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल दुकानों से भरे थे औ जांच के लिए सैंपल सीटीएल कंडाघाट भेजे गए थे।
जहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की गई और खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को नोटिस भेज संबंधित दस्तावेज मांगे थे और दुकानदारों ने 15 दिन में संबंधित नोटिस का जबाव दिया। साथ ही कंपनियों के बारे में भी सूचना दी जहां से सामान खरीदा गया था।
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इस पर विभाग ने खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों को नोटिस भी भेजा। विभाग के पास संतोषजनक जबाव न आने पर विभाग ने आगामी कार्रवाई करते हुए मामले को अतिरिक्त उपायुक्त कोर्ट में मामला भेजा था। जिस पर एडीसी कोर्ट ने सुनावाई की और कंपनियों को दोषी होने पर जुर्माना लगाया है। वहीं कई अन्य मामले भी एडीसी कोर्ट में विचाराधीन है।
गौर रहे कि जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे हैं। इनमें से कई सैंपल फेल भी हो रहे हैं। बीते दिनों भी पनीर समेत आठ खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं। जिस पर विभाग ने संबंधित दुकानदारों से जवाब मांगा है।
उधर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामले में खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पीठासीन अधिकारी ने मामले में निर्माता कंपनियों पर 67,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की ओर से लगातार जिले में कार्रवाई की जा रही है।
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सोलन। जिले में खाद्य पदार्थों के फेल होने पर अतिरिक्त उपायुक्त कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। चार खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों पर एडीसी कोर्ट ने 67,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पुन: खाद्य पदार्थों में कोताही न बरतने की हिदायत दी है। यह सैंपल फरवरी और मार्च में फेल हुए थे।
फरवरी और मार्च माह में बद्दी और दिग्गल में खाद्य दुकानों से पदार्थों के सैंपल भरे थे। इनमें से फैट स्प्रेड, रेड चिल्ली सॉस, ग्रिन चिल्ली सॉस और गुड़ के सैंपल फेल हो गए थे। विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल दुकानों से भरे थे औ जांच के लिए सैंपल सीटीएल कंडाघाट भेजे गए थे।
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जहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की गई और खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को नोटिस भेज संबंधित दस्तावेज मांगे थे और दुकानदारों ने 15 दिन में संबंधित नोटिस का जबाव दिया। साथ ही कंपनियों के बारे में भी सूचना दी जहां से सामान खरीदा गया था।
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इस पर विभाग ने खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों को नोटिस भी भेजा। विभाग के पास संतोषजनक जबाव न आने पर विभाग ने आगामी कार्रवाई करते हुए मामले को अतिरिक्त उपायुक्त कोर्ट में मामला भेजा था। जिस पर एडीसी कोर्ट ने सुनावाई की और कंपनियों को दोषी होने पर जुर्माना लगाया है। वहीं कई अन्य मामले भी एडीसी कोर्ट में विचाराधीन है।
गौर रहे कि जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे हैं। इनमें से कई सैंपल फेल भी हो रहे हैं। बीते दिनों भी पनीर समेत आठ खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं। जिस पर विभाग ने संबंधित दुकानदारों से जवाब मांगा है।
उधर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुज शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के मामले में खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पीठासीन अधिकारी ने मामले में निर्माता कंपनियों पर 67,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की ओर से लगातार जिले में कार्रवाई की जा रही है।