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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Fee will have to be paid for organizing religious or social programs from ground to community center hall

Solan News: ग्राउंड से लेकर कम्युनिटी सेंटर हॉल में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करने पर देना होगा शुल्क

Mon, 03 Mar 2025 04:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Mar 2025 04:55 PM IST
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नगर निगम बद्दी ने जारी की अधिसूचना, बिना अनुमति कार्यक्रम किए तो होगी कार्रवाई
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वार्ड 1, 2, 3 व 5 में स्थित ग्राउंड का एक दिन के देने होंगे 5,000 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। नगर निगम क्षेत्र बद्दी के तहत आने वाले वार्डों में अब ग्राउंड से लेकर कम्युनिटी सेंटर हॉल में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए लोगों को शुल्क अदा करना पड़ेगा। जिसकी अधिसूचना आयुक्त नगर निगम सोनाक्षी सिंह तोमर ने जारी कर दी है। एक से पांच और नौ नंबर वार्ड में आने वाले सेंटर हॉल से लेकर ग्राउंड रेस्ट हाउस शॉप का प्रतिदिन के हिसाब से किराया निर्धारित किया गया। आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के तहत बने ग्राउंड से लेकर रेस्ट हाउस का शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। कम्युनिटी सेंटर हॉल 1,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र का प्रतिदिन 3,000 रुपये के हिसाब से शुल्क होगा। वहीं 1,000 से 2,000 स्क्वायर फीट हॉल के 5,000 हजार, सेंटर हॉल 2,000 स्क्वायर फीट के 10,000 हजार रुपये देने होंगे। नगर निगम क्षेत्र में आने वार्ड 1, 2, 3 व 5 में स्थित ग्राउंड का एक दिन का शुल्क 5,000 हजार रुपये होगा। वहीं हाउसिंग बोर्ड फेस तीन स्थित दशहरा ग्राउंड में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन अदा करना होगा। फेस 1 व 2 हाउसिंग बोर्ड में बने ग्राउंड में कार्यक्रम करने के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन होगा। वहीं नगर निगम क्षेत्र में बनी टीन शेड की शॉप 3,000 रुपये के साथ जीएसटी 18 प्रतिशत अलग से देना होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में चयनित किए गए स्थलों पर अगर कोई अनुमति के सार्वजनिक व धार्मिक कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और 10 फीसदी तक का एक्स्ट्रा शुल्क वसूल किया जाएगा। आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि कार्यक्रम करने से पहले नगर निगम कार्यालय से परमिशन अवश्य लें।
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