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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Father of raping minor daughter judged guilty, pronouncement on Tuesday

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म पर पिता दोषी करार, सजा पर फैसला आज

Tue, 30 Aug 2022 12:03 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Aug 2022 12:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोलन। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता नरेंद्र को दोषी करार दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को मामले में सजा सुनाई जाएगी।
नरेंद्र और उसकी बेटी दोनों जिला मुख्यालय में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। नरेंद्र निवासी सुदनपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और नौणी में ठेकेदार के पास काम करता है। 18 अगस्त 2020 को प्रधान ग्राम पंचायत नौणी ने एक शिकायत पत्र महिला थाना सोलन में दिया।
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इसमें आरोप लगाया कि 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ उसका पिता गलत कार्य करता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। पीड़ित ने यह भी बताया कि उनकी माता उसे और उसके भाई को बचपन में ही छोड़ कर चली गई।
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पिता उसे बहुत तंग करता है। दोषी के खिलाफ 18 अगस्त 2020 को 376, 506 आईपीसी और धारा-6 पोक्सो एक्ट के तहत महिला थाना सोलन में एफआईआर दर्ज की गई। दोषी अभी भी न्यायिक हिरासत में है। अदालत फैसला मंगलवार को दोषी को सजा सुनाई सुनाएगी। अभियोजन पक्ष से सुनील वासुदेवा ने पैरवी की।
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