फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Encrohment on himuda land

हिमुडा की जमीन को 15 से पहले खाली करें

Mon, 06 Feb 2017 10:31 PM IST
ब्यूरो, परवाणू, सोलन
ब्यूरो, परवाणू, सोलन Updated Mon, 06 Feb 2017 10:31 PM IST
विज्ञापन
Encrohment on himuda land
कसौली कोर्ट ने हिमुडा की जमीन से 15 फरवरी से पहले अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। - फोटो : demo pic

कसौली कोर्ट ने हिमुडा की जमीन से 15 फरवरी से पहले अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। सुनवाई में अतिक्रमणकारियों को हिमुडा की जमीन को खाली कर कब्जा हिमुडा को सौंपने को कहा है। आदेशों के तहत सोमवार को शहर के रेहड़ी मार्केट से करीब 40 लोगों ने अपने खोखे अपने आप ही हटा लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक काफी लोगों के कब्जे हिमुडा की जमीन पर हैं। यदि कोर्ट की तरफ से जारी आदेशों के तहत पंद्रह फरवरी से पहले लोग अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्रशासन उनके कब्जों को उखाड़ फेंकेगा।

विज्ञापन


परवाणू रेहड़ी मार्केट के पास ही हिमुडा करोड़ों रुपये शापिंग कांपलेक्स का निर्माण करने जा रहा है। लेकिन आसपास काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हिमुडा ने कुछ महीनों पहले इन खोखा धारकों को नोटिस जारी कर जल्द जमीन खाली करने को कहा था लेकिन हिमुडा के इस नोटिस को कुछ खोखाधारकों ने कसौली कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद कोर्ट की ओर से खोखा धारकों को स्टे मिला था। इसके बाद अभी कोर्ट से हिमुडा के पक्ष में फैसला आया है और प्रशासन को परवाणू शहर में हिमुडा के जमीन पर लगे सभी खोखा धारकों से कब्जा छुड़ाने को कहा है।
विज्ञापन


हिमुडा के पक्ष में फैसला आने के बाद हिमुडा के अधिकारियों ने खोखा धारकों से स्वयं ही खोखा हटाने को कहा है। इसके बाद सोमवार को शहर के रेहड़ी मार्केट में चारों तरफ अफरातफरी का माहौल रहा। कुछ लोग अपने खोखों से सामान हटाते भी नजर आए। हालांकि अभी फिलहाल खोखा धारकों ने उतनी जितनी जमीन खाली कर दी है जितनी हिमुडा को जरूरत है। वहां से अपने खोखे हटाए हैं और शहर के अन्य खाली जगहों पर अपने खोखे लगाए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


नगर परिषद पर लगाए आरोप
कारोबारी राकेश शर्मा, राजेंद्र, टिंकू, पवन, सौरव और रविंद्र ने कहा कि नगर परिषद परवाणू को प्रत्येक वर्ष सभी खोखाधारक किराए के तौर पर रुपये देते हैं। इस कारण यहां पर नप को लाखों रुपये की आय होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक नगर परिषद परवाणू ने खोखाधारकों को बसाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नगर परिषद परवाणू ने सभी खोखाधारकों को अपने लाइसेंस नवीकरण करवाने के लिए नोटिस जारी किए हैं और जब यहां से खोखे हटाने ही है तो भारी भरकम अदा कर लाइसेंस बनाने की क्या जरूरत है।

 
नप कर रही कोशिश : नप
नप के कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडिग एक्ट के तहत नप परवाणू कार्य कर रही है और इस बारे में हिमुडा के साथ बैठक भी रखी है। हिमुड्डा के अधिकारियों ने कहा कि शहर के खोखाधारकों ने पिछले महीने हिमुडा की ओर से जारी नोटिस की चुनौती कोर्ट में दी थी। इसके बाद कोर्ट से हिमुडा के पक्ष में फैसला आया है और 15 फरवरी से पहले खोखे हटाने के आदेश जारी हुए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed