फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Crusher owners ordered to work within the rules

Solan News: क्रशर मालिकों को नियमों में काम करने के आदेश

Sat, 30 Nov 2024 11:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:33 PM IST
विज्ञापन
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने नालागढ़ क्षेत्र के क्रशरों का किया निरीक्षण
विज्ञापन

रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में की जाएगी पेश, 4 दिसंबर को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ नालागढ़ क्षेत्र के क्रशरों का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान खराब हालत में चल रहे स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश भी मौके पर ही दिए गए। कुछ क्रशरों को नियम कानून के दायरे में रह कर काम करने के आदेश दिए।
नालागढ़ की हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से उच्च न्यायालय में अवैध तरीके से चल रहे क्रशरों के खिलाफ याचिका दायर की है। संस्था ने आरोप लगाया है कि क्रशरों की अपनी चार दिवारी नहीं है। क्रशर को जाने वाले रोड कच्चे हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है। जिस पानी का रेत और बजरी को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे खुले में फेंका जा रहा है। इससे जल और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
विज्ञापन

नालागढ़ में 13 क्रशर चल रहे हैं। इसमें शिवालिक, जय माता स्टोन, ठाकुर, रुहानी स्टोन, चंगर स्टोन, तृप्ती, सैणी ग्रीट उद्योग, नालागढ़ स्टोन, आरपी स्टोन क्रशर, नैना स्टोन क्रशर, लखविंद्र स्टोन क्रशर, न्यू ठाकुर रूहानी नवांग्राव स्टोन क्रशर है। शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी, वरिष्ठ अभियंता प्रवीण गुप्ता, सहायक अभियंता पवन चौहान, एसडीपीओ अभिषेक ने सभी स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से क्रशर संचालकों को हड़कंप मचा रहा। बोर्ड की टीम ने इस कार्रवाई के बारे को लेकर कुछ भी बताने से इंकार कर दिया है। 4 दिसंबर को कोर्ट मे इस मामले की सुनवाई है। बोर्ड इससे पहले कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed