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बीबीएन में सरकार जमीन पर खुले शराब के पांच ठेकों को बंद करने के आदेश

Sun, 15 Oct 2017 11:00 PM IST
Updated Sun, 15 Oct 2017 11:00 PM IST
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बद्दी (सोलन)। औद्योगिक हब बीबीएन में सरकारी भूमि पर खुले 5 शराब ठेकों को बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। शराब की ये दुकानें सरकारी भूमि पर अवैध व अनाधिकृत तरीके से बनी हुई हैं, जिसकी बीबीएनडीए को सूचना मिली।
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बीबीएनडीए ने इन दुकानों को चिह्नित किया और सभी दस्तावेजों को देखने के बाद इन्हें यह शराब की दुकानें हटाने के नोटिस जारी किए हैं। यदि नोटिस मिलने के बावजूद भी शराब ठेके नहीं हटाते हैं तो बीबीएनडीए नियम व कानून के तहत इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी।
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टीसीपी एक्ट की धारा 38 के तहत पहले जारी हुए नोटिस के बाद अब अथॉरिटी द्वारा टीसीपी एक्ट की धारा-39 के फाइनल नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके तहत 22 ऐसे चिह्नित किए गए भूमालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके तहत उन्हें स्वयं ही अपनी भूमि पर बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाना होगा, अन्यथा बीबीएनडीए स्वत: ही कड़ी कार्रवाई करते हुए इन झुग्गियों को हटा देगी। बीबीएनडीए द्वारा पहले ही कई जगहों से अवैध व अनाधिकृत झुग्गियां हटाई जा चुकी हैं, जिसके तहत लक्कड़ डिपो पुल के समीप सरकारी भूमि पर बनी झुग्गियों को हटाया गया है। अब निजी भू मालिकों द्वारा अपनी जमीनों पर सजाई गई झुग्गियों को हटाने के लिए बीबीएनडीए ने कमर कस ली है। प्रथम चरण में बीबीएनडीए ने बद्दी बरोटीवाला मार्ग पर लक्कड़ डिपो पुल के आसपास बनी झुग्गियों को हटाया और जेसीबी से इनका निर्माण तुड़वा दिया है।
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उधर, सीईओ बीबीएनडीए आदित्य नेगी ने कहा कि बीबीएन में स्थापित अवैध व अनाधिकृत झुग्गियों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है और जब तक यह सारी हटवा नहीं ली जाती, तब तक बीबीएनडीए की यह कार्रवाई जारी रहेगी।
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