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Solan News: 500 ग्राम चरस के साथ पकड़ी महिला को 7 साल की कैद, 30 हजार जुर्माना
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नोट : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लिए जरूरी
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एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालत नालागढ़ ने सुनाया फैसला
जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त काटनी होगी सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी में चरस तस्करी के करीब आठ साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी नालागढ़ संदीप शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पंकज गुप्ता की अदालत ने सरकार बनाम स्वपन मंडल मामले में यह फैसला सुनाया। दोषी महिला स्वपन मंडल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा क्षेत्र की रहने वाली है। मामले के अनुसार 12 अगस्त 2018 को बद्दी पुलिस की एसआईयू टीम निरीक्षक लखबीर सिंह के नेतृत्व में गश्त पर थी। शाम करीब 8:10 बजे पुलिस टीम बद्दी बस अड्डे से सीएचसी बद्दी जाने वाली सड़क पर तैनात थी। इसी दौरान बस अड्डे की तरफ से काले रंग का बैग लेकर आ रही महिला पुलिस टीम को देखकर घबरा गई और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगी। संदेह होने पर पुलिस ने दो स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में महिला को रोका और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग में रखे नीले रंग के पॉलिथीन लिफाफे से 13 जिप पाउच बरामद हुए। जांच करने पर इनमें चरस पाई गई, जिसका कुल वजन 500 ग्राम निकला। इसके बाद बद्दी पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां पेश किए गए गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने महिला को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालत नालागढ़ ने सुनाया फैसला
जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त काटनी होगी सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। बद्दी में चरस तस्करी के करीब आठ साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी नालागढ़ संदीप शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पंकज गुप्ता की अदालत ने सरकार बनाम स्वपन मंडल मामले में यह फैसला सुनाया। दोषी महिला स्वपन मंडल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा क्षेत्र की रहने वाली है। मामले के अनुसार 12 अगस्त 2018 को बद्दी पुलिस की एसआईयू टीम निरीक्षक लखबीर सिंह के नेतृत्व में गश्त पर थी। शाम करीब 8:10 बजे पुलिस टीम बद्दी बस अड्डे से सीएचसी बद्दी जाने वाली सड़क पर तैनात थी। इसी दौरान बस अड्डे की तरफ से काले रंग का बैग लेकर आ रही महिला पुलिस टीम को देखकर घबरा गई और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगी। संदेह होने पर पुलिस ने दो स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में महिला को रोका और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग में रखे नीले रंग के पॉलिथीन लिफाफे से 13 जिप पाउच बरामद हुए। जांच करने पर इनमें चरस पाई गई, जिसका कुल वजन 500 ग्राम निकला। इसके बाद बद्दी पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां पेश किए गए गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने महिला को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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