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Solan News: नियमों की अवहेलना करने पर बसों के किए चालान
Wed, 22 May 2024 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Wed, 22 May 2024 11:29 PM IST
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आरटीओ ने अवैध रूप से चल रही स्कूल बसों की किया सीज। संवाद
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ज्यादात्तर स्कूल बसें नहीं कर रोड सेफ्टी नियमों का पालन
आरटीओ जल्द ही निजी स्कूल को जारी करेगा नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बुधवार को भुड्ड में नाका लगाया। नाके के दौरान उन्होंने बिना परमिट की 12 बसों के चालान किए। पकड़ी गई इन बसों में एक भुड्ड के एक निजी स्कूल की आधा दर्जन से अधिक बसें थीं। यह बसें रोड सेफ्टी के नियमों की भी अवहेलना कर रही थीं जिस पर विभाग ने इन सभी बसों के चालान काटे। आरटीओ निजी स्कूल को भी नोटिस जारी करेगा।
आरटीओ मदन शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को भुड्ड में नाका लगाया। नाके के दौरान उन्होंने बाहरी राज्यों की बसों की जांच की। जांच के दौरान एक दर्जन बसें बाहरी राज्यों के नंबर की थीं लेकिन इन बसों ने परिवहन विभाग से काउंटर साइन नहीं कराए थे। बाहरी राज्यों की बसों के मालिकों को 3500 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष के हिसाब से फीस जमा करानी होती है। संचालक सालभर की फीस को तीन-तीन माह के अंतराल में भी जमा करा सकता है। लेकिन निजी स्कूल की सभी बसें बिना काउंटर साइन किए चल रहीं थीं।
आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग के निदेशक के निर्देशों के बाद उन्होंने यह नाका लगाया था। जिसमें एक निजी स्कूल की अधिक बसें थीं। यह बसें बिना काउंटर साइन के चल रही थीं। ये सभी रोड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी कर रहीं थीं। जिस पर इन स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी इन बसों के चालान किए हैं जल्द ही जुर्माना वसूला जाएगा।
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आरटीओ जल्द ही निजी स्कूल को जारी करेगा नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बुधवार को भुड्ड में नाका लगाया। नाके के दौरान उन्होंने बिना परमिट की 12 बसों के चालान किए। पकड़ी गई इन बसों में एक भुड्ड के एक निजी स्कूल की आधा दर्जन से अधिक बसें थीं। यह बसें रोड सेफ्टी के नियमों की भी अवहेलना कर रही थीं जिस पर विभाग ने इन सभी बसों के चालान काटे। आरटीओ निजी स्कूल को भी नोटिस जारी करेगा।
आरटीओ मदन शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को भुड्ड में नाका लगाया। नाके के दौरान उन्होंने बाहरी राज्यों की बसों की जांच की। जांच के दौरान एक दर्जन बसें बाहरी राज्यों के नंबर की थीं लेकिन इन बसों ने परिवहन विभाग से काउंटर साइन नहीं कराए थे। बाहरी राज्यों की बसों के मालिकों को 3500 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष के हिसाब से फीस जमा करानी होती है। संचालक सालभर की फीस को तीन-तीन माह के अंतराल में भी जमा करा सकता है। लेकिन निजी स्कूल की सभी बसें बिना काउंटर साइन किए चल रहीं थीं।
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आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग के निदेशक के निर्देशों के बाद उन्होंने यह नाका लगाया था। जिसमें एक निजी स्कूल की अधिक बसें थीं। यह बसें बिना काउंटर साइन के चल रही थीं। ये सभी रोड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी कर रहीं थीं। जिस पर इन स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी इन बसों के चालान किए हैं जल्द ही जुर्माना वसूला जाएगा।
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