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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Additional sessions judge Solan pronounced guilty of raping 5 years old girl punishment of 13 years rigrous jail

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 13 वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 30 Jun 2022 11:00 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 11:00 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने पांच वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को तीन धाराओं में 13 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सूरज को दोषी करार दिया। इसकी पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी सूरज सोलन की बसाल पंचायत का रहने वाला है।
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जानकारी के अनुसार मामला एक मई 2019 में सोलन के साथ लगते बसाल गांव का है। यहां पर सूरज ने शिकायतकर्ता की पहली कक्षा में पढ़ रही पांच वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी।
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घटना को अंजाम दोषी ने नाबालिग की मौसी के घर पर दिया था। बच्ची ने यह बात अपने पिता को बताई जिसके बाद पिता ने महिला थाना सोलन में शिकायत दी। पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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