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आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी का आजीवन कारावास
Updated Wed, 26 Sep 2018 07:28 PM IST
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खुशीनगर, उत्तर प्रदेश के ध्यानार्थ
आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी का आजीवन कारावास
सोलन के विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की कोर्ट ने सुनाया फैसला
चार सालों तक करता रहा दुष्कर्म, बच्ची ने चौकी पहुंच कर दर्ज करवाया था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा की अदालत ने अभियुक्त बेनी प्रसाद उर्फ राजू निवासी मुंगारी पट्टी, डाकघर बिहार बुर्जु जिला खुशीनगर उत्तर प्रदेश को अभियुक्त करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 19 मार्च 2013 को सोलन की सपरून चौकी के तहत दर्ज किया गया था। पीड़ित अपने भाई व बहन के साथ चौकी में आई थी और उसने बेनी प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि बेनी प्रसाद वर्ष 2009 में पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस समय पीड़ित चौथी कक्षा में पढ़ रही थी। इसके बाद अभियुक्त लगातार उसे प्रताड़ित करता रहा। अभियुक्त पीड़ित छात्रा के घर के समीप ही किराये पर कमरा लेकर रहता था। पीड़ित के अनुसार उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह अपने भाई व बहन के साथ रह रही थी। उसने पुलिस को बताया कि बेनी प्रसाद ने इसके बाद अप्रैल 2012 और 28 जनवरी 2013 को भी उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद अभियुक्त ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। लेकिन बार-बार दुष्कर्म का शिकार हो रही छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने भाई व बहन के साथ पुलिस चौकी पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 24 गवाह पेश हुए और आखिर में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की है।
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आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी का आजीवन कारावास
सोलन के विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की कोर्ट ने सुनाया फैसला
चार सालों तक करता रहा दुष्कर्म, बच्ची ने चौकी पहुंच कर दर्ज करवाया था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश सोलन भूपेश शर्मा की अदालत ने अभियुक्त बेनी प्रसाद उर्फ राजू निवासी मुंगारी पट्टी, डाकघर बिहार बुर्जु जिला खुशीनगर उत्तर प्रदेश को अभियुक्त करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 19 मार्च 2013 को सोलन की सपरून चौकी के तहत दर्ज किया गया था। पीड़ित अपने भाई व बहन के साथ चौकी में आई थी और उसने बेनी प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि बेनी प्रसाद वर्ष 2009 में पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस समय पीड़ित चौथी कक्षा में पढ़ रही थी। इसके बाद अभियुक्त लगातार उसे प्रताड़ित करता रहा। अभियुक्त पीड़ित छात्रा के घर के समीप ही किराये पर कमरा लेकर रहता था। पीड़ित के अनुसार उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह अपने भाई व बहन के साथ रह रही थी। उसने पुलिस को बताया कि बेनी प्रसाद ने इसके बाद अप्रैल 2012 और 28 जनवरी 2013 को भी उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद अभियुक्त ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। लेकिन बार-बार दुष्कर्म का शिकार हो रही छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने भाई व बहन के साथ पुलिस चौकी पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 24 गवाह पेश हुए और आखिर में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की है।