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नगर परिषद की पार्किंग में मनमानी वसूली पर संचालकों को 15-15 हजार जुर्माना

Wed, 24 Apr 2019 10:43 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2019 10:43 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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सोलन। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के एवज में मनमाना शुल्क वसूल करने वाले दो संचालकों को उपभोक्ता फोरम ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना संचालकों को आगामी एक माह के दरम्यान पीड़ित को देना होगा। यदि जुर्माना देने में संचालक नाकाम रहे तो उन्हें 7.5 प्रतिशत की दर से इसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। उपभोक्ता न्यायालय सोलन ने यह निर्णय पुष्पेंद्र कुमार और इंद्र सिंह की अलग-अलग शिकायतों के आधार पर दिया है।

जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र और इंद्र कुमार ने अपनी गाड़ी सोलन शहर में नगर परिषद ने नीलाम की गई अलग-अलग पार्किंग में खड़ी की थीं। नगर परिषद ने पार्किंग फीस के रेट शुरूआती दो घंटे के बीस रुपये तय कर रखे हैं। पार्किंग संचालक मनमर्जी से एक घंटे के 30 रुपये वसूल रहे थे। यदि समय एक घंटे से अधिक हो तो उसके अतिरिक्त किराया लिया जा रहा था।
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नगर परिषद के पार्किंग संचालकों ने बाकायदा इसकी रसीद भी काटकर उपभोक्ताओं को दी। पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी ओल्ड कोर्ट रोड पर बनी पार्किंग में कई बार खड़ी की। यहां उनसे तय नियमों से अधिक किराया वसूल किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो संचालकों ने उनकी गाड़ी को खड़ी करने से इंकार कर दिया और उनकी गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल दिया गया।
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उन्होंने सूचना अधिकार के तहत पार्किंग की शुल्क सूची मांगी। इसमें तय शुल्क का पूरा हवाला दिया था। इंद्र कुमार के साथ ऐसी ही घटना नगर परिषद हाल के पास बनी पार्किंग में हुई। दोनों शिकायतें उपभोक्ता फोरम में सही पाई गई और इनके आधार पर पार्किंग संचालकों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।


इस मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष प्रदीप संबियाल और सदस्य नीलम गुप्ता व एससी वरमानी ने की है। पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि यह निर्णय राहत देने वाला है। सोलन शहर में पार्किंग की किल्लत है और जिन लोगों को नगर परिषद ने पार्किंग नीलाम कर रखी है। वे लोगों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं लेकिन इस निर्णय के बाद वे मनमानी नहीं कर पाएंगे।
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