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बीबीएन में अनधिकृत निर्माण हटाने होंगे, बीबीएनडीए करेगा कार्रवाई

Mon, 14 May 2018 11:10 PM IST
Updated Mon, 14 May 2018 11:10 PM IST
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बद्दी (सोलन)।अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के बाद फार्मा हब एवं औद्योगिक हब बीबीएन में भी अनाधिकृत निर्माण तोड़ने की कसरत तेज हो जाएगी। बीबीएनडीए ने एक साल का नोटिस देने और इसके बाद निर्माण तोड़ने की बात कही है। अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने के लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा और यदि इस दौरान स्वयं स्ट्रक्चर एवं भवन निर्माताओं ने निर्माण नहीं तोड़ा तो बीबीएनडीए इसे तोड़ देगी। यहां करीब एक हजार अनाधिकृत निर्माण चिन्हित किए गए हैं। टीसीपी एक्ट 1977 के सेक्शन 12 केे तहत यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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बीबीएन में टीसीपी मानकों को दरकिनार करके अनाधिकृत निर्माण किए गए हैं जिनमें उद्योगों सहित संस्थान तथा लोगों के निर्माण शामिल हैं। टीसीपी एक्ट के तहत यदि किसी ने अपने मकान या भवन के साथ किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण किया होगा तो उसे सीलबंद कर दिया जाएगा। बीबीएन में करीब एक हजार निर्माण हैं जो प्राधिकरण ने सूचीबद्ध किए हैं। यदि एक साल की समयावधि में उन्हें नहीं तोड़ा तो प्राधिकरण ऐसे निर्माण को सील बंद कर देगी।
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एक साल की देंगे मोहलत : केसी चमन
बीबीएन विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के सीईओ केसी चमन ने कहा कि अनधिकृत निर्माण तोड़ने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा। यदि बावजूद इसके स्वयं निर्माण नहीं तोड़े गए तो अथारिटी इन्हें सील बंद कर देगी। कहा कि इस अवधि के दौरान कोई भी नया अनधिकृत निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
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