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सोलन शहर में अवैध निर्माण रोकने में नगर परिषद फेल, नोटिस के बाद भी जारी रहा निर्माण

Thu, 13 Dec 2018 10:47 PM IST
Updated Thu, 13 Dec 2018 10:47 PM IST
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सोलन शहर में अवैध निर्माण रोकने में नगर परिषद फेल, नोटिस के बाद भी जारी रहा निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
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सोलन। नगर परिषद सोलन बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। नगर परिषद ने जिन भी लोगों को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किए थे, उन्होंने नोटिस की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी रखा है। नगर परिषद ने तीन दिन में निर्माण रोकने, अवैध निर्माण गिराने और यथा स्थिति बहाल करने की बात नोटिस के माध्यम से कही थी। लेकिन किसी भी बात पर अमल नहीं किया गया। इसे लेकर अब समाजसेवी प्रेम सिंह टंगणिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। प्रेम सिंह टंगणिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान खुलासा किया है कि नगर परिषद ने राजगढ़ मार्ग पर वार्ड नंबर सात में एक बहुमंजिला भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन में हाल ही में एक मॉल व्यवसायिक प्रतिष्ठान के तौर पर खुला है। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह भवन किसी ओर के नाम पर था। जिसे व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए बाद में खरीदा गया। लेकिन इस भवन को खरीदने के बाद से अब तक नगरपरिषद को हाउस टैक्स अदा नहीं किया गया है। नगर परिषद में भवन का हाउस टैक्स करीब दो लाख 66 हजार 365 रुपये बनता है। इसके अलावा नगर परिषद ने 30 अक्तूबर 2017 को भवन मालिक पवन साहनी और अन्य को नोटिस जारी कर अनधिकृत निर्माण रोकने और तीन दिन के भीतर निर्माण पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा और यहां एक बहुमंजिला भवन का निर्माण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान बिजली का मीटर लगाने के लिए भवन के पुराने मालिक की एनओसी लगाई गई। जबकि नगर परिषद ने हाउस टैक्स अदा न होने की वजह से किसी भी तरह की एनओसी जारी नहीं की थी। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी कर बनाए गए भवन में मॉल बनाया गया और इसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के आला नेताओं से करवाया गया। उन्होंने कहा कि वे सभी नियमों की अनदेखी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
नगरपरिषद करेगी भवन मालिक को दंडित : ईओ
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी नारायण चौहान ने कहा है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगी। भवन मालिक को पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भवन में अनधिकृत निर्माण को तोड़ने और बिजली पानी कनेक्शन काटने के प्रावधान पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भवन मालिक को नोटिस मिलते ही उस पर अमल करना चाहिए था लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है तो इसके लिए जो नगर परिषद के जिम्मेदारी कर्मचारी रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी।
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जल्द चुका दिए जाएंगे नप के टैक्स : पवन साहनी
भवन मालिक पवन साहनी का कहना है कि उन्होंने यह भवन मधु सूरी पत्नी देवेंद्र सूरी से खरीदा था। कुछ निजी कारणों से वह भवन की एनओसी उस समय अपने नाम नहीं करवा पाए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर भवनों में एनओसी पुराने मालिकों के नाम पर ही रहती है। उन्होंने इस मामले में नियमों की अनदेखी नहीं की है। जहां तक टैक्स चुकाने की बात है तो इसकी पहले में उन्हें जानकारी नहीं थी। अब वे जल्द ही नगर परिषद के सभी बकाया भुगतान कर देंगे। उन्होंने कहा कि नोटिस के संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आदेश मिलेंगे, उस पर अमल किया जाएगा।
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