{"_id":"5ad0bc3d4f1c1b5d2c8b456f","slug":"161523629117-solan-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब की मनचाही बसूली पर लगाम कसने को तैयार विभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब की मनचाही बसूली पर लगाम कसने को तैयार विभाग
Updated Fri, 13 Apr 2018 07:48 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब शराब ठेके के बाहर लगेगी रेट लिस्ट
शराब की मनचाही वसूली पर कसेगी लगाम
अमर उजाला ब्यूरो
सुबाथू (सोलन)। शराब ठेकों पर मनमर्जी 30 अप्रैल के बाद नहीं चलेगी। ठेकेदारों को रेट लिस्ट और शिकायत नंबर ठेके के बाहर लगाने होंगे। इससे ओवरचार्जिंग करने वालों की शिकायत मौके पर ही की जा सके। इसके बारे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। सुबाथू के कुछ लोगों की मानें तो स्थानीय ठेके में शराब की बोतल पर सेल्समैन रोजाना 20 से 30 रुपये ओवर चार्जिंग करते हुए लोगों को चपत लगा रहा है। लेकिन इस गोरखधंधे को रोकने वाला कोई नहीं है। आलम यह है की शराब की बोतल खरीदने वाला जब मेमो बिल मांगता है तो कहा जाता है की ठेके पर कोई बिल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ठेकों में शराब के दामों पर कोई सरकारी रेट लिस्ट का प्रावधान भी नहीं है। प्रशासन ने ठेकेदारों को जिसे जितना चाहे उतने दाम में शराब बेचने का अधिकार भी दे दिया है। लोगों का कहना है एक तरफ सरकार ग्राहकों को प्रिंट रेट से ज्यादा दाम न देने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं, दूसरी ओर प्रिंट रेट से ज्यादा दाम वसूलने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसने में कमजोर साबित हो रही है। उधर, कराधान विभाग के निरीक्षक विजय कुमार का कहना है की निर्धारित रेट से ज्यादा दाम वसूलने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से पहले सभी शराब के ठेकेदारों को निर्धारित रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। वहीं, इस रेट लिस्ट पर विभाग का शिकायत नंबर भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई खरीदार बोतल का बिल मांगता है तो सेल्समैन को देना पड़ेगा अन्यथा ठेकेदार को इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
शराब की मनचाही वसूली पर कसेगी लगाम
अमर उजाला ब्यूरो
सुबाथू (सोलन)। शराब ठेकों पर मनमर्जी 30 अप्रैल के बाद नहीं चलेगी। ठेकेदारों को रेट लिस्ट और शिकायत नंबर ठेके के बाहर लगाने होंगे। इससे ओवरचार्जिंग करने वालों की शिकायत मौके पर ही की जा सके। इसके बारे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की ओर से निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। सुबाथू के कुछ लोगों की मानें तो स्थानीय ठेके में शराब की बोतल पर सेल्समैन रोजाना 20 से 30 रुपये ओवर चार्जिंग करते हुए लोगों को चपत लगा रहा है। लेकिन इस गोरखधंधे को रोकने वाला कोई नहीं है। आलम यह है की शराब की बोतल खरीदने वाला जब मेमो बिल मांगता है तो कहा जाता है की ठेके पर कोई बिल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ठेकों में शराब के दामों पर कोई सरकारी रेट लिस्ट का प्रावधान भी नहीं है। प्रशासन ने ठेकेदारों को जिसे जितना चाहे उतने दाम में शराब बेचने का अधिकार भी दे दिया है। लोगों का कहना है एक तरफ सरकार ग्राहकों को प्रिंट रेट से ज्यादा दाम न देने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं, दूसरी ओर प्रिंट रेट से ज्यादा दाम वसूलने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसने में कमजोर साबित हो रही है। उधर, कराधान विभाग के निरीक्षक विजय कुमार का कहना है की निर्धारित रेट से ज्यादा दाम वसूलने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से पहले सभी शराब के ठेकेदारों को निर्धारित रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। वहीं, इस रेट लिस्ट पर विभाग का शिकायत नंबर भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई खरीदार बोतल का बिल मांगता है तो सेल्समैन को देना पड़ेगा अन्यथा ठेकेदार को इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा।