{"_id":"6a01da55fc1904ff270d0ff5","slug":"the-family-of-the-deceased-in-the-road-accident-will-get-compensation-of-rs-1920-lakh-nahan-news-c-177-1-nhn1017-178411-2026-05-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 19.20 लाख का मिलेगा मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 19.20 लाख का मिलेगा मुआवजा
विज्ञापन
एमएसीटी कपिल शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने मृतक की पत्नी जमीला और बेटे की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।
वर्ष 2019 में जमीला व अन्य बनाम अमर सिंह और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है। बीमा कंपनी की ओर से 25 मार्च 2026 को 19.20 लाख रुपये की राशि चालान के माध्यम से जमा करवाई गई थी। इससे पहले दावा याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने 12.46 लाख रुपये मुआवजा, तीन हजार रुपये वाद खर्च तथा याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा कि मुआवजा राशि में से मृतक की पत्नी जमीला को 60 प्रतिशत और पुत्र को 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
न्यायाधिकरण ने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पूरी मुआवजा राशि ब्याज सहित आवेदकों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने मृतक की पत्नी जमीला और बेटे की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।
वर्ष 2019 में जमीला व अन्य बनाम अमर सिंह और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है। बीमा कंपनी की ओर से 25 मार्च 2026 को 19.20 लाख रुपये की राशि चालान के माध्यम से जमा करवाई गई थी। इससे पहले दावा याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने 12.46 लाख रुपये मुआवजा, तीन हजार रुपये वाद खर्च तथा याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा कि मुआवजा राशि में से मृतक की पत्नी जमीला को 60 प्रतिशत और पुत्र को 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
विज्ञापन
न्यायाधिकरण ने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पूरी मुआवजा राशि ब्याज सहित आवेदकों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के आदेश दिए।