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ग्रीन और रेड रंगों से चिन्हित कीं शहर की दुकानें, तीन-तीन दिन खुलेंगी
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नाहन (सिरमौर)। तीसरे चरण में सिरमौर जिले में लॉकडाउन और कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन रियायतें भी काफी मिल रही है। कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली ढील का समय अब चार की बजाय पांच घंटे कर दिया गया है। यानी बाजार अब सुबह दस से तीन बजे तक दुकानें खुलेंगी। शहर के बाजारों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने अहम रणनीति बनाई है। शहर की दुकानों को हरे व लाल रंग से चिन्हित किया गया है। सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए शहर में रेड और ग्रीन रंग वाली दुकानें तीन-तीन दिन खोली जा सकेंगी। रविवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार बंद रहेंगे। जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने रविवार देर शाम इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिला को ऑरेंज जोन में और पावंटा साहिब विकास खंड के हरिपुरखोल को हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसलिए 4 मई 2020 से आगामी आदेशों तक जिला में कर्फ्यू जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि जिला के प्रवेश द्वारों पर आवाजाही केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगी। शाम सात से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी वस्तुओं को लेकर आने वाले लोग नहीं आ सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक आधार पर खुलेंगी। दुकानों को लाल और हरे रंग से चिन्हित किया जा रहा है। लाल रंग से चिन्हित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिन्हित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। यह आदेश दवाइयों की दुकानों को छोड़कर शहरी क्षेत्र की सभी दुकानों पर लागू होंगे। दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ पक्के घेरे बनाने होंगे। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति केवल वहीं होगी जहां कामगार साइट पर ही उपलब्ध होंगे तथा बाहर से कामगारों को लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर 50 प्रतिशत कामगार रखने की अनुमति होगी और उन्हें मास्क पहनना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी।
ये दुकानें नहीं खुलेंगी
जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मार्केट कांपलेक्स तथा शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आगामी आदेशों तक जिला में सभी हेयर कटिंग सैलून, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। ढाबे और हलवाई व मिठाई की दुकानें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान रेस्टोरेंट्स को भी खाने के आर्डर तैयार करके देने और खाने के सामान की काउंटर सेल की अनुमति होगी।
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सुबह दस से तीन बजे तक खुलेंगे ठेके
तीसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने की भी अनुमति दे दी है। प्रशासन के आदेशानुसार जिले में शराब के ठेके सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, अहाते को खोलने की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है।
उद्योगों में मंजूरी लेकर 5-6 बजे तक होगा काम
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण गतिविधियों जैसे की औद्योगिक इकाइयों को छूट वाली श्रेणी में रखा गया है। उन्हें कर्फ्यू में ढील के बाद भी स्थानीय मंजूरी के साथ शाम 5-6 बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहना होगा। वह केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही बाहर निकल सकेंगे।
टैक्सी चलाने को भी दी अनुमति
जिला में टैक्सी या कैब की अनुमति होगी लेकिन टैक्सी चालक के साथ केवल दो ही सवारियों की अनुमति होगी। लोगों तथा वाहनों को एक जिला से दूसरे जिला में जाने की अनुमति केवल स्वीकृति प्राप्त गतिविधियों के लिए मिलेगी। चौपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो ही लोग बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन पर पिछली सवारी की अनुमति नहीं होगी। जिला के अंदर आवाजाही के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
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उन्होंने बताया कि जिला के प्रवेश द्वारों पर आवाजाही केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगी। शाम सात से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी वस्तुओं को लेकर आने वाले लोग नहीं आ सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक आधार पर खुलेंगी। दुकानों को लाल और हरे रंग से चिन्हित किया जा रहा है। लाल रंग से चिन्हित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिन्हित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। यह आदेश दवाइयों की दुकानों को छोड़कर शहरी क्षेत्र की सभी दुकानों पर लागू होंगे। दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ पक्के घेरे बनाने होंगे। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति केवल वहीं होगी जहां कामगार साइट पर ही उपलब्ध होंगे तथा बाहर से कामगारों को लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर 50 प्रतिशत कामगार रखने की अनुमति होगी और उन्हें मास्क पहनना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी।
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ये दुकानें नहीं खुलेंगी
जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मार्केट कांपलेक्स तथा शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आगामी आदेशों तक जिला में सभी हेयर कटिंग सैलून, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। ढाबे और हलवाई व मिठाई की दुकानें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान रेस्टोरेंट्स को भी खाने के आर्डर तैयार करके देने और खाने के सामान की काउंटर सेल की अनुमति होगी।
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सुबह दस से तीन बजे तक खुलेंगे ठेके
तीसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने की भी अनुमति दे दी है। प्रशासन के आदेशानुसार जिले में शराब के ठेके सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, अहाते को खोलने की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है।
उद्योगों में मंजूरी लेकर 5-6 बजे तक होगा काम
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निर्माण गतिविधियों जैसे की औद्योगिक इकाइयों को छूट वाली श्रेणी में रखा गया है। उन्हें कर्फ्यू में ढील के बाद भी स्थानीय मंजूरी के साथ शाम 5-6 बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहना होगा। वह केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही बाहर निकल सकेंगे।
टैक्सी चलाने को भी दी अनुमति
जिला में टैक्सी या कैब की अनुमति होगी लेकिन टैक्सी चालक के साथ केवल दो ही सवारियों की अनुमति होगी। लोगों तथा वाहनों को एक जिला से दूसरे जिला में जाने की अनुमति केवल स्वीकृति प्राप्त गतिविधियों के लिए मिलेगी। चौपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो ही लोग बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन पर पिछली सवारी की अनुमति नहीं होगी। जिला के अंदर आवाजाही के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।