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Sirmour News: देशद्रोह मामले का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा
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राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर देशद्रोह का मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को वीरवार को अदालत के समक्ष पेश किया था।
बता दें कि पांवटा साहिब के बद्रीपुर क्षेत्र में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले सुलेमान (44) मूल रूप से उतर प्रदेश के ग्राम अब्दुल्लापुर बेहट का निवासी है। वह काफी वर्षों से बद्रीपुर में परिवार सहित रहता है। सुलेमान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टूटे हुए जहाज के टुकड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ देश विरोधी पोस्ट डाली थी। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी भाषा वाली पोस्ट तथा हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ भी आम जनमानस की भावनाओं को भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करने के आरोप हैं। इसकी शिकायत 27 मई को की गई।
डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सुलेमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद से सुलेमान फरार था। बीते रविवार को पुलिस जांच टीम ने सुलेमान को पांवटा साहिब में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वीरवार तक पुलिस रिमांड पर चल रहा था। फिर से अदालत में पेश करने पर सुलेमान को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश देकर आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन भेज दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को वीरवार को अदालत के समक्ष पेश किया था।
बता दें कि पांवटा साहिब के बद्रीपुर क्षेत्र में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले सुलेमान (44) मूल रूप से उतर प्रदेश के ग्राम अब्दुल्लापुर बेहट का निवासी है। वह काफी वर्षों से बद्रीपुर में परिवार सहित रहता है। सुलेमान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टूटे हुए जहाज के टुकड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ देश विरोधी पोस्ट डाली थी। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी भाषा वाली पोस्ट तथा हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ भी आम जनमानस की भावनाओं को भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करने के आरोप हैं। इसकी शिकायत 27 मई को की गई।
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डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सुलेमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद से सुलेमान फरार था। बीते रविवार को पुलिस जांच टीम ने सुलेमान को पांवटा साहिब में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वीरवार तक पुलिस रिमांड पर चल रहा था। फिर से अदालत में पेश करने पर सुलेमान को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश देकर आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन भेज दिया है।
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