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Sirmour News: भू- प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के आदेश
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नाहन। भूमि अधिग्रहण मामले में अतिरिक्त जिला न्यायालय ने भूमि प्रभावितों को 4.92 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। मामला प्रीतम सिंह एवं अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर व अन्य से संबंधित है।
आवेदकों ने अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि अगस्त 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि अदालत में जमा कराई जा चुकी है और इस फैसले के विरुद्ध किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। उन्होंने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। प्रतिवादियों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 के इस मामले में 4,92,26,356 रुपये की मुआवजा राशि अब तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि नाबालिग को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद नियमानुसार जारी की जाए। संवाद
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आवेदकों ने अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि अगस्त 2024 में पारित निर्णय के तहत निर्धारित मुआवजा राशि अदालत में जमा कराई जा चुकी है और इस फैसले के विरुद्ध किसी भी पक्ष ने अपील दायर नहीं की है। उन्होंने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। प्रतिवादियों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
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कोर्ट नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 के इस मामले में 4,92,26,356 रुपये की मुआवजा राशि अब तक वितरित नहीं की गई थी। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि नाबालिग को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों के हिस्से की राशि, ब्याज सहित, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद नियमानुसार जारी की जाए। संवाद
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