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Sirmour News: राजगढ़ में अधिकारियों ने व्यापारियों को बताए जीएसटी के नियम
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राजगढ़ में जीएसटी जागरूकता शिविर में मौजूद अधिकारी। संवाद
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जीएसटी 2.0 के तहत नवंबर 2025 से लागू किए नए प्रावधानों पर डाला प्रकाश
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। राज्य कर एवं आबकारी विभाग (वस्तु एवं सेवा कर) द्वारा वीरवार को राजगढ़ में जीएसटी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, सिरमौर अभिनाश चौहान ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल कर संग्रह करना नहीं, बल्कि व्यापारियों को नियमों की सही जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाना भी है।
उन्होंने सभी कारोबारियों से कर संबंधी सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग करने का आग्रह किया। शिविर के दौरान विभाग के अधिकारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम में समय-समय पर किए जा रहे संशोधनों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल एवं डिजिटल बनाने के लिए सरकार लगातार नए प्रावधान लागू कर रही है। उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वे सभी कर संबंधी नियमों का समय पर पालन करें और अपनी जीएसटी रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से दाखिल करें, ताकि किसी भी प्रकार के आर्थिक दंड अथवा कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
अधिकारियों ने विशेष रूप से जीएसटी 2.0 के तहत नवंबर 2025 से लागू किए गए नए प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए ई-इनवॉइस, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिजिटल अनुपालन और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी।
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इस अवसर पर राजगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष हरदेव भरद्वाज, राजगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष विक्रम ठाकुर, ललित शर्मा, सराहां राजगढ़ सर्कल के आबकारी निरीक्षक सन्नी वर्मा, नीरज ठाकुर, राकेश, अनुज ठाकुर, हर्ष आनंद, बंटी सूद सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। राज्य कर एवं आबकारी विभाग (वस्तु एवं सेवा कर) द्वारा वीरवार को राजगढ़ में जीएसटी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, सिरमौर अभिनाश चौहान ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल कर संग्रह करना नहीं, बल्कि व्यापारियों को नियमों की सही जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाना भी है।
उन्होंने सभी कारोबारियों से कर संबंधी सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग करने का आग्रह किया। शिविर के दौरान विभाग के अधिकारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम में समय-समय पर किए जा रहे संशोधनों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल एवं डिजिटल बनाने के लिए सरकार लगातार नए प्रावधान लागू कर रही है। उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वे सभी कर संबंधी नियमों का समय पर पालन करें और अपनी जीएसटी रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से दाखिल करें, ताकि किसी भी प्रकार के आर्थिक दंड अथवा कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
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अधिकारियों ने विशेष रूप से जीएसटी 2.0 के तहत नवंबर 2025 से लागू किए गए नए प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए ई-इनवॉइस, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिजिटल अनुपालन और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी।
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इस अवसर पर राजगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष हरदेव भरद्वाज, राजगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष विक्रम ठाकुर, ललित शर्मा, सराहां राजगढ़ सर्कल के आबकारी निरीक्षक सन्नी वर्मा, नीरज ठाकुर, राकेश, अनुज ठाकुर, हर्ष आनंद, बंटी सूद सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।