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Sirmour News: वैध परमिट वाली शराब पर नहीं चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने चार पेटी तक आरोप सीमित किए

Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
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Liquor with valid permits will not be prosecuted, court limits charges to four cases
अब निचली अदालत को वापस भेजा मामला, संशोधित आरोप के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने रमेश कुमार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए आबकारी मामले में लगाए गए आरोप को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। अब रमेश कुमार के खिलाफ पूरे जब्त शराब के बजाय केवल चार कार्टन यानी 48 बोतल रॉयल स्टैग के कथित अवैध परिवहन का मामला चलेगा।
मामला 15 नवंबर 2024 का है। थाना संगड़ाह की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरिपुरधार हेलिपैड के पास एक पिकअप को रोककर तलाशी ली थी। वाहन से किंगफिशर, ट्यूबोर्ग, रॉयल स्टैग, पार्टी हिट, ब्लेंडर्स प्राइड और आइकॉनिक व्हाइट सहित बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। चालक रमेश कुमार मौके पर शराब के परिवहन का वैध परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाया था।
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बाद में मैसर्स लेख राम एंड कंपनी ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी वैध परिवहन परमिट अदालत में पेश किए। निचली अदालत ने 2 जनवरी 2025 को परमिट को वैध मानते हुए उसके तहत आने वाली अधिकांश शराब कंपनी को रिलीज करने का आदेश दिया था। रमेश कुमार ने इसी आधार पर पुनरीक्षण याचिका दायर करते हुए कहा कि पूरे माल पर आरोप तय करना उचित नहीं है। अदालत ने रिकॉर्ड और परमिट की जांच के बाद माना कि 14 कार्टन रॉयल स्टैग में से 10 कार्टन परमिट के तहत थे, जबकि चार कार्टन निर्धारित मात्रा से अधिक थे।
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अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2 सितंबर 2025 को तय आरोप को संशोधित करने का निर्देश दिया। मामला अब निचली अदालत को वापस भेज दिया गया है, जहां संशोधित आरोप के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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