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बाइक चोरी के जुर्म में मिला 13 माह का कारावास
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की अदालत ने बाइक चोरी मामले के एक आरोपी को 13 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को चोरी मामले की अंतिम सुनवाई हुई। आरोपी को पांवटा थाना पुलिस टीम ने भूपपुर में नाके के दौरान दबोचा था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायलय-एक की न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने बाइक चोरी मामले में जुर्म साबित होने पर दोषी जरनैल सिंह निवासी वाड-नौ देवीनगर को सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता पांवटा थाना के मुख्य आरक्षी भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर 17 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था। जिसमें कहा गया कि भुपपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने नाका लगाया था। इस दौरान तिब्बती कॉलोनी की तरफ से बिना लाइट जलाए एक बाइक पहुंची। पुलिस टीम ने रोकने को ईशारा किया। लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस आरक्षी की टीम ने उसे दबोच लिया। बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाने वाले ने अपना नाम जरनैल सिंह निवासी वार्ड-नौ देवीनगर बताया। आरोपी पहले भी कई चोरी की वारदातों में शामिल रहा था।
पुलिस तहकीकात में पता चला कि आरोपी ने बाइक चोरी किया हुआ था। जिसके बाद आईपीसी की धारा-379 के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन पक्ष ने नौक गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए।
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सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि चोरी मामले की जांच पूरी होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायलय संख्या-एक की न्यायधीश उपासना शर्मा की अदालत ने जुर्म साबित होने पर अदालत ने शुक्रवार को चोरी के दोषी जरनैल सिंह को 13 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता पांवटा थाना के मुख्य आरक्षी भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर 17 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था। जिसमें कहा गया कि भुपपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने नाका लगाया था। इस दौरान तिब्बती कॉलोनी की तरफ से बिना लाइट जलाए एक बाइक पहुंची। पुलिस टीम ने रोकने को ईशारा किया। लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस आरक्षी की टीम ने उसे दबोच लिया। बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाने वाले ने अपना नाम जरनैल सिंह निवासी वार्ड-नौ देवीनगर बताया। आरोपी पहले भी कई चोरी की वारदातों में शामिल रहा था।
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पुलिस तहकीकात में पता चला कि आरोपी ने बाइक चोरी किया हुआ था। जिसके बाद आईपीसी की धारा-379 के तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन पक्ष ने नौक गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए।
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सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि चोरी मामले की जांच पूरी होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायलय संख्या-एक की न्यायधीश उपासना शर्मा की अदालत ने जुर्म साबित होने पर अदालत ने शुक्रवार को चोरी के दोषी जरनैल सिंह को 13 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है।