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ब्लैक मेल करने पर दोषी को दो साल की कठोर सजा
ब्यूराो, नाहन (सिरमौर)।
Updated Wed, 13 Apr 2016 07:14 PM IST
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नाहन(सिरमौर)। एक नाबालिग लड़की की फोटो खींच कर अश्लील हरकतें और ब्लैक मेल करने वाले दोषी को 2 वर्ष कठोर कारावास और 7 हजार जुर्माना की सजा मिली है। पीड़ित नाबालिग के पिता ने 16 मई 2014 को नाहन में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में बुधवार को नाहन जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने दोषी रजत कल्याण को सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने कहा कि पीड़ित नाबालिग के पिता ने नाहन पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत मिलने पर आरोपी रजत कल्याण पुत्र रेलिश कल्याण निवासी वाल्मीकि बस्ती के खिलाफ मामला चला। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला फुसला कर भगा ले जाना चाहता था। आरोपी स्कूल आते व जाते वक्त पीछा करता था। अपने मोबाइल फोन से नाबालिग की फोटो खींच कर रखी हुई थी। इसी बात से नाबालिग को धमकी देता व अश्लील हरकतें भी करता था।
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हालांकि अदालत ने दोषी को धारा 12 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंस में दोषी नहीं दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर धारा-354 में रजत कल्याण को दोषी करार दिया। दोषी को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 7000 रुपये का जुर्माना हुआ है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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