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चोरी करने के दो दोषियों को दो-दो साल की कैद

Sat, 18 Jun 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर) Updated Sat, 18 Jun 2016 12:01 AM IST
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two accused two years jail for thefting
जेल में महिला - फोटो : demo pics

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पांवटा साहिब(सिरमौर)। पांवटा के भांटावाली में एक दुकान में चोरी करने के आरोपियों को अदालत ने दो-दो वर्ष की कैद व चार-चार हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि चोरी का सामान खरीदने वाले एक आरोपी को एक वर्ष की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


वीरवार को एसीजेएम कोर्ट-1 पांवटा के न्यायाधीश डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने तमाम तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को यह सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2012 को भांटावाली में सुनील कम्युनिकेशन की दुकान से चोर शटर का ताला व शीशा तोड़ कर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एमपी प्लेयर व अन्य सामान को चोरी करके ले गए। पुलिस की जांच में दुकान से चोरी हुआ कंप्यूटर बड़ोन के प्रेम सिंह से बरामद हुआ। अदालत ने वाल्मीकि बस्ती निवासी मुलजिम परविंद्र उर्फ शंकर व पुरुवाला निवासी विजय कुमार उर्फ विक्की को आईपीसी की धारा-457 व 380 के तहत दो-दो वर्ष का साधारण कारावास व चार-चार हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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