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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   accused will face 18 month jail in the wine case

अवैध शराब रखने के दोषी को 18 माह कैद

Tue, 23 Aug 2016 11:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर) Updated Tue, 23 Aug 2016 11:45 PM IST
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पांवटा साहिब(सिरमौर)। एसीजेएम न्यायालय संख्या-1 पांवटा के न्यायाधीश ने अवैध शराब रखने के दोषी को 18 माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुलाई 2008 को बातापुल चौक के समीप नाके में अवैध शराब पकड़ी थी। एक इंडिको गाड़ी की डिक्की में छिपा पर शराब पांवटा की तरफ लाई जा रही थी। 23 अगस्त 2016 को पांवटा एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि 21 जुलाई 2008 को मामला दर्ज हुआ। पुलिस टीम ने बातापुल चौक के समीप शाम साढ़े 6 बजे नाका लगाया था। इस बीच मालवा कॉटन की तरफ से एक इंडिको सीएच03 यू-5998 पहुंची। वाहन को बातपुल चौक पर नाके में टीम ने जांच को रुकवाया। तलाशी के दौरान गाड़ी की डिग्गी से 4 पेटी मार्का मैकडॉव्लस, 5 पेटी मार्का आफिसर च्वाईस, 3 पेटी गता मार्का सिल्वर पेग, एक बोरु से 36 बोतलें मार्का मैकडॉव्लस व 2 पेटी किंगफिशर बरामद की गईं।
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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले की तहकीकात की गई जिसमें मुलजिम को अवैध शराब मामले में दोषी पाया गया। दोष सिद्ध होने पर पंजाब के एसएएस नगर मोहाली निवासी दोषी विशाल उर्फ पीटर पुत्र ओम प्रकाश को धारा 61-1-14 एक्साईज एक्ट के तहत 18 माह की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 4 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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