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होमगार्ड कर्मी से मारपीट व ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर दोषी को 6 माह की कैद
Updated Thu, 22 Mar 2018 10:23 PM IST
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court Shimla
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
सीजेएम नाहन डॉ. आबीरा बासु की अदालत ने दोषी सतीश कुमार निवासी कोटखाई (शिमला) को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 4100 जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि 5 दिसंबर 2014 को जब होमगार्ड कर्मी परमानंद ददाहू बस स्टैंड के पास ड्यूटी दे रहा था तो दोषी सतीश कुमार शोर-शराबा करते हुए कर्मचारी के पास आ धमका। दोषी ने शराब का सेवन किया हुआ था। इस दौरान सतीश कुमार ने ड्यूटी पर तैनात परमानंद के साथ हाथापाई की और उसकी जैकेट भी फाड़ दी। इस पर रेणुका पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज किया गया।
पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। वीरवार को सभी गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम डॉ. आबीरा बासु की अदालत ने दोषी सतीश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 504 व 510 के तहत 6 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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नाहन (सिरमौर)।
सीजेएम नाहन डॉ. आबीरा बासु की अदालत ने दोषी सतीश कुमार निवासी कोटखाई (शिमला) को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 4100 जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि 5 दिसंबर 2014 को जब होमगार्ड कर्मी परमानंद ददाहू बस स्टैंड के पास ड्यूटी दे रहा था तो दोषी सतीश कुमार शोर-शराबा करते हुए कर्मचारी के पास आ धमका। दोषी ने शराब का सेवन किया हुआ था। इस दौरान सतीश कुमार ने ड्यूटी पर तैनात परमानंद के साथ हाथापाई की और उसकी जैकेट भी फाड़ दी। इस पर रेणुका पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर मामला दर्ज किया गया।
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पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। वीरवार को सभी गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम डॉ. आबीरा बासु की अदालत ने दोषी सतीश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 504 व 510 के तहत 6 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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