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आरोपी ट्रक चालक को 1 साल की कैद और जुर्माना सजा
Updated Sat, 17 Jun 2017 11:11 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। सड़क हादसे के एक मामले में आरोपी ट्रक चालक को एक वर्ष की कैद और 2000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 23 मार्च 2011 को गिरिपार में सड़क हादसा हुआ था जिसमेें ट्रक क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई थी। शनिवार को जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बेग ने सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि 23 मार्च 2011 को बड़वास निवासी चतर सिंह ने ब्यान दर्ज करवाया जिसमें कहा कि घर से शौच के लिए निकला था। इस दौरान देखा कि ट्रक एचपी-17 6444 तेज रफ्तारी से बड़वास की तरफ आ रहा था। चालक अचानक वाहन से संतुलन खो बैठा। चालक ने खुद छलांग लगा दी। हादसे में ट्रक क्लीनर ट्रक के साथ नीचे चला गया। बड़वास निवासी क्लीनर सुमेर चंद की मौके पर ही मौत हो गई।
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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि शनिवार को जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बेग ने आरोपी चालक कर्म सिंह पुत्र ध्यान सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा-279 के तहत 3 माह कैद व 1000 जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा-304ए के तहत 1 वर्ष की कैद और 1000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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